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पुलवामा हमला: एनआईए ने कहा, युसूफ चोपान किसी और मामले में हुआ था गिरफ्तार
Fri, 28 Feb 2020 08:27 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Fri, 28 Feb 2020 08:27 PM IST
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NIA (सांकेतिक तस्वीर)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को इस खबर से इनकार किया कि विशेष अदालत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के एक आरोपी को जमानत दे दी है। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। एक बयान में एनआईए ने कहा कि युसूफ चोपान नामक जिस व्यक्ति को जमानत मिली है उसे आतंकवाद की साजिश के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था न कि फरवरी, 2019 के हमला मामले में।
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इसके साथ ही एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि पुलवामा हमला मामले में एजेंसी को महत्वपूर्ण सुराग मिला है और जल्द ही इसपर बड़ी सफलता मिलेगी।
एनआईए प्रवक्ता ने कहा कि चोपान को जैश ए मोहम्मद के वरिष्ठ कमांडरों द्वारा दिल्ली-एनसीआर समेत भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमला करने के साजिश से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस आरोपी की जमानत का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने कहा था कि यह पुलवामा में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के प्रति अपमान है और उसने मांग की थी कि गृहमंत्री अमित शाह इसको लेकर इस्तीफा दें।
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एनआईए अधिकारी ने कहा कि एजेंसी जैश ए मोहम्मद के साजिश मामले में चोपान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाई क्योंकि उसके विरूद्ध सबूत इकट्ठा नहीं किया जा सका, इसके चलते उसे दिल्ली की एक विशेष अदालत से जमानत मिल गई।
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एजेंसी के बयान में कहा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि युसूफ चोपान को पुलवामा आतंकवादी हमला मामले में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसे एनआईए के एक मामले में छह अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसमें आठ आरोपियों (दो मारे गये) के खिलाफ दो आरोपपत्र दाखिल किए गए।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि पुलवामा आतंकवादी हमले के आरोपी को जमानत मिल गयी क्योंकि एनआईए सबूत इकट्ठा नहीं कर पायी और न ही आरोपपत्र दाखिल कर पाई।