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एनआईए कोर्ट ने 2016 के आईएस आतंकी साजिश मामले में छह को ठहराया दोषी

Mon, 25 Nov 2019 08:50 PM IST
Mohit Mudgal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: Mohit Mudgal Updated Mon, 25 Nov 2019 08:50 PM IST
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NIA court convicts six in 2016 IS terror conspiracy case
सांकेतिक तस्वीर
एनआईए कोर्ट ने सोमवार को केरल और अन्य पड़ोसी राज्यों में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में छह लोगों को दोषी ठहराया है। इन लोगों को 2016 में आईएस आतंकी साजिश मामले में गिरफ्तार किया गया था। विशेष जज पी कृष्णाकुमार ने मनसईद महमूद, स्वालिह मोहम्मद, राशिद अली, रमशाद, साफवान और मुइनुद्दीन को दोषी करार दिया जबकि जासिम एनके को बरी कर दिया गया है।
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इन छह लोगों को गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अक्तूबर 2016 में केरल में कन्नूर जिले के कनकमाला में आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट (आईएस) के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। ये सभी विदेशी पर्यटकों, राजनीतिज्ञों, पुलिस अधिकारियों और जजों समेत प्रभावशाली हस्तियों के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। 
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