फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   NGT directs 6 states to pay fine of one crore or submit action plan

एनजीटी ने 6 राज्यों से कहा, वायु प्रदूषण पर कार्य योजना सौंपें या एक करोड़ का जुर्माना भरें

Mon, 25 Mar 2019 09:23 AM IST
अजय सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अजय सिंह Updated Mon, 25 Mar 2019 09:23 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
NGT directs 6 states to pay fine of one crore or submit action plan
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI

वायु प्रदूषण पर छह राज्यों द्वारा अपने आदेश का पालन नहीं होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया है। एनजीटी ने कहा है कि या तो एक महीने में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कार्य योजना तैयार कर सौंपें या फिर एक करोड़ रुपये का भुगतान करें। ये छह राज्य हैं, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड और नागालैंड।


loader

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर 2018 तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को 102 'नॉन अटेनमेंट' की सूची वाले शहरों के संबंध में योजनाएं प्रस्तुत करनी थीं, और इसे 31 जनवरी तक अनुमोदित किया जाना था।

हालांकि छह राज्यों ने अक्तूबर 2018 में आया एनजीटी का आदेश नहीं माना। कई बार राज्यों को याद भी दिलाया गया। 

केंद्र शासित प्रदेशों को वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया गया था। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि 102 शहरों में वायु की गुणवत्ता राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। साथ ही एनजीटी ने कहा था कि कार्य योजना बनाने में नाकाम रहने पर राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। 

इन 102 शहरों की सूची में दिल्ली, मुंबई, पुणे, विशाखापटनम, बंगलूरू, गुवाहाटी, कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, जम्मू, पटियाला, जालंधर, लुधियाना, पटना और हैदराबाद का नाम भी शामिल है। 

एनजीटी एक्ट के तहत उसके आदेश का पालन ना करना धारा 26 के तहत दंडनीय अपराध है। धारा 26 के तहत आरोपी को तीन साल की जेल और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। या फिर जेल और जुर्माना दोनों भी हो सकता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Next Article

Followed