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CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो में एसपी की भर्ती के लिए नए नियम अधिसूचित, भरे जाएंगे आधे पद; जानें क्या होगा लाभ?

Thu, 05 Dec 2024 11:12 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 05 Dec 2024 11:12 PM IST
सार

नए नियम से केंद्रीय जांच ब्यूरो में वित्तीय मामलों की बेहतर समझ रखने वाले पुलिस के अलावा अन्य संगठनों के अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक रैंक पर नियुक्ति करने की गुंजाइश होगी। बुधवार को अधिसूचित नियमों में कहा गया है कि सीबीआई में पुलिस अधीक्षक स्तर के आधे पद प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की तरफ से भरे जाएंगे, जबकि बाकी पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।

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New rules notified for recruitment of SP in Central Bureau of Investigation, Know what will be the benefits?
सीबीआई - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

केंद्र ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई में पुलिस अधीक्षक के 122 पदों पर अधिकारियों को शामिल करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें भारतीय पुलिस सेवा के अलावा अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या 15 से बढ़कर 18 कर दी गई है।
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वित्तीय मामलों की समझ रखने वालों की होगी नियुक्ति
एक अधिकारी ने कहा कि नए नियम से केंद्रीय जांच ब्यूरो में वित्तीय मामलों की बेहतर समझ रखने वाले पुलिस के अलावा अन्य संगठनों के अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक रैंक पर नियुक्ति करने की गुंजाइश होगी। बुधवार को अधिसूचित नियमों में कहा गया है कि सीबीआई में पुलिस अधीक्षक स्तर के आधे पद प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की तरफ से भरे जाएंगे, जबकि बाकी पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।
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अधिकतम चार साल के लिए होगी प्रतिनियुक्ति की अवधि
नए नियम भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय पुलिस संगठनों, केंद्र सरकार की ओर से आयोजित समूह 'ए' सेवाओं और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस संगठनों के अधिकारियों को केंद्रीय जांच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर शामिल करने की अनुमति देते हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम चार साल के लिए होगी।
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