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नीट: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई फार्म भरने की तारीख, 25 साल से ऊपर के छात्रों को दी राहत

Thu, 29 Nov 2018 11:51 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 29 Nov 2018 11:51 AM IST
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NEET: Supreme Court allows undergraduate medical students of age 25 or above to appear for exam
सांकेतिक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को निर्देश दिए हैं कि वह नीट की डेडलाइन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दें ताकि छात्र फार्म भर सकें। नीट की डेडलाइन शुक्रवार को खत्म हो रही है। इसके अलावा कोर्ट ने 25 साल या उससे ऊपर के मेडिकल छात्रों को नीट अंडरग्रैजुएट परीक्षा 2019 में शामिल होने की इजाजत दे दी है। हालांकि बेंच का कहना है कि इस परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

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अलग-अलग राज्यों के 10 राज्यों के छात्रों के एक समूह ने नीट में ऊपरी उम्र सीमा तय करने के सीबीएसई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। नीट मेडिकल पढ़ाई के लिए एक ऐसी परीक्षा है जिसमें पास करने के बाद ही कोई छात्र मेडिकल कोर्स में दाखिला ले सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) नीट की परीक्षा का आयोजन करता है।
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सीबीएसई ने नीट के लिए आयु की ऊपरी सीमा तय की थी। इस नियम के अनुसार सामान्य वर्ग के 25 साल से ज्यादा और आरक्षित वर्ग के 30 से ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नहीं दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को दिए फैसले से बहुत से छात्रों को राहत मिली है।
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