न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 19 Nov 2018 01:26 PM IST
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नेशनल हेराल्ड मामले पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शिकायतकर्ता और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जिरह करने की तारीख को बदल दिया है। अब स्वामी से 8 जनवरी की बजाए 11 जनवरी को जिरह की जाएगी। इससे पहले अदालत ने स्वामी द्वारा सोशल मीडिया पर ट्वीट पर रोक लगाने के संबंध में जिरह के लिए 8 जनवरी 2019 की तारीख मुकर्रर की थी। जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता ने याचिका दायर की थी। कांग्रेसी नेता का कहना था कि स्वामी ट्वीट करके अदालत की कार्यवाही प्रभावित कर रहे हैं।
अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मामले में एक आरोपी मोतीलाल वोरा की तरफ से दायर याचिका पर कोई आदेश देने का फैसला मामले की अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया था। वोरा ने याचिका में स्वामी को मामले में ट्वीट करने से रोकने का अनुरोध किया था। आरोपों से इनकार करते हुए स्वामी ने जोर देकर कहा था कि उन्हें ट्वीट करने का पूरा अधिकार है।
बता दें कि 15 नवंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एसोसिएटिड जर्नल की याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए नेशनल हेराल्ड के हाउस को खाली करवाने के केंद्र सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया था। हेराल्ड का दफ्तर दिल्ली के आईटीओ पर स्थित है। केंद्र सरकार ने हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के मुखपत्र माने जाने वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के हाउस को 15 नवंबर को खाली करने का आदेश दिया था।
नेशनल हेराल्ड मामले पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शिकायतकर्ता और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जिरह करने की तारीख को बदल दिया है। अब स्वामी से 8 जनवरी की बजाए 11 जनवरी को जिरह की जाएगी। इससे पहले अदालत ने स्वामी द्वारा सोशल मीडिया पर ट्वीट पर रोक लगाने के संबंध में जिरह के लिए 8 जनवरी 2019 की तारीख मुकर्रर की थी। जिसके खिलाफ कांग्रेस नेता ने याचिका दायर की थी। कांग्रेसी नेता का कहना था कि स्वामी ट्वीट करके अदालत की कार्यवाही प्रभावित कर रहे हैं।
अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मामले में एक आरोपी मोतीलाल वोरा की तरफ से दायर याचिका पर कोई आदेश देने का फैसला मामले की अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया था। वोरा ने याचिका में स्वामी को मामले में ट्वीट करने से रोकने का अनुरोध किया था। आरोपों से इनकार करते हुए स्वामी ने जोर देकर कहा था कि उन्हें ट्वीट करने का पूरा अधिकार है।
बता दें कि 15 नवंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एसोसिएटिड जर्नल की याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए नेशनल हेराल्ड के हाउस को खाली करवाने के केंद्र सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया था। हेराल्ड का दफ्तर दिल्ली के आईटीओ पर स्थित है। केंद्र सरकार ने हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के मुखपत्र माने जाने वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के हाउस को 15 नवंबर को खाली करने का आदेश दिया था।