फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   National Cadet Corps DG said, Transgender is not allowed under the current rule

मौजूदा नियम के तहत ट्रांसजेंडर रखने की इजाजत नहीं है: एनसीसी डीजी

Sat, 09 Jan 2021 06:11 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 09 Jan 2021 06:11 AM IST
विज्ञापन
National Cadet Corps DG said, Transgender is not allowed under the current rule
लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार - फोटो : ANI

एनसीसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार ऐच ने कहा है कि मौजूदा नियम के तहत ट्रांसजेंडर को रखने की इजाजत नहीं है। उन्होंने हालांकि उन्होंने माना कि एनसीसी में ऐसे लोगों की जरूरत है।

विज्ञापन


यह दिलचस्प है कि जब एनसीसी के महानिदेशक सालाना प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उसी समय केरल हाईकोर्ट ट्रांसजेंडर की श्रेणी से नामांकन हटाने के खिलाफ एक ट्रांसवूमन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल ऐच ने कहा कि एनसीसी में हम नियम के अनुसार ही काम करते हैं।
विज्ञापन


जब हम महिला और पुरुष की बात करते हैं, तो मौजूदा कानून में ट्रांसजेंडर के नामांकन का ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में हालांकि अपने फैसले में ट्रांसजेंडर की बात भी कही थी, लेकिन मौजूदा कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed