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मौजूदा नियम के तहत ट्रांसजेंडर रखने की इजाजत नहीं है: एनसीसी डीजी
Sat, 09 Jan 2021 06:11 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 09 Jan 2021 06:11 AM IST
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लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार
- फोटो : ANI
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एनसीसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार ऐच ने कहा है कि मौजूदा नियम के तहत ट्रांसजेंडर को रखने की इजाजत नहीं है। उन्होंने हालांकि उन्होंने माना कि एनसीसी में ऐसे लोगों की जरूरत है।
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यह दिलचस्प है कि जब एनसीसी के महानिदेशक सालाना प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उसी समय केरल हाईकोर्ट ट्रांसजेंडर की श्रेणी से नामांकन हटाने के खिलाफ एक ट्रांसवूमन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल ऐच ने कहा कि एनसीसी में हम नियम के अनुसार ही काम करते हैं।
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जब हम महिला और पुरुष की बात करते हैं, तो मौजूदा कानून में ट्रांसजेंडर के नामांकन का ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में हालांकि अपने फैसले में ट्रांसजेंडर की बात भी कही थी, लेकिन मौजूदा कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता।
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