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नहीं कम हो रहीं मुश्किलें: किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज,आईएनएस विक्रांत के लिए चंदा जुटाने में हेराफेरी का है आरोप

Mon, 11 Apr 2022 06:15 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुम्बई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुम्बई Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Mon, 11 Apr 2022 06:15 PM IST
सार

मुंबई की सत्र न्यायालय ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे पर युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के लिए चंदा जुटाने में धांधली का आरोप है।

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Mumbai Sessions Court rejects the anticipatory bail plea of BJP leader Kirit Somaiya
भाजपा नेता किरीट सोमैया (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

विस्तार

मुंबई की सत्र न्यायालय ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे पर युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के लिए चंदा जुटाने में धांधली का आरोप है। इस मामले में उन्होंने मुंबई सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कुछ दिन पहले इस मामले में पुलिस ने उनके बयान दर्ज किये थे। 

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बीजेपी नेता पर सोमैया पर युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के लिए चंदा जुटाने में धांधली का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने 57 करोड़ रुपये से अधिक की कथित हेराफेरी का मामला दर्ज किया था। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि उपनगरीय मानखुर्द के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में बुधवार शाम 53 वर्षीय पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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