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मुंबई: सिपाही विलास शिंदे की हत्या के आरोप में अहमद कुरैशी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

Sat, 29 Feb 2020 01:16 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: आसिम खान Updated Sat, 29 Feb 2020 01:16 PM IST
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Mumbai Court sentence accused Ahmed Ali Qureshi to life imprisonment for Vilas Shinde murder
सांकेतिक तस्वीर

मुंबई की एक अदालत ने अगस्त 2016 में पुलिसकर्मी विलास शिंदे की हत्या के आरोप में अहमद अली कुरैशी को दोषी करार दिया है। अदालत ने पुलिसकर्मी विलास शिंदे की हत्या के दोषी अहमद अली कुरैशी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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बता दें कि 23 अगस्त 2016 को बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने से रोकने पर कुरैशी और उसके किशोर भाई ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की थी। सिर की चोटों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती शिंदे ने 31 अगस्त को दम तोड़ दिया था।
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अभियोजन पक्ष ने अदालत को बचाया कि घटना के दिन शिंदे बिना हेलमेट बाइक चलाने के खिलाफ खार रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास चेकिंग कर रहे थे। बाइक चला रहे 17 साल के लड़के को शिंदे ने बिना हेलमेट के सवारी करने पर रोका। शिंदे ने किशोर से उसका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहा और उसे निर्देश दिया कि वह अपनी मोटरसाइकिल की चाबी दे और अपने परिवार के सदस्यों को बुलाए। 


किशोर ने कथित रूप से मामले में आरोपी अपने बड़े भाई कुरैशी को बुलाया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी बांस की छड़ी के साथ आया और उसे शिंदे सिर पर मार दिया। उसने शिंदे की छाती पर लात भी मारी, जेब से चाबी निकाली और अपने भाई के साथ फरार हो गया। शिंदे को सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

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