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Maharashtra Politics: पुलिस ने कहा- उद्धव के खिलाफ प्रारंभिक जांच जारी, कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
Thu, 08 Dec 2022 05:41 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 08 Dec 2022 05:41 PM IST
सार
याचिका में कथित रूप से आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर ठाकरे परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग की गई थी।
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मुंबई उच्च न्यायालय
- फोटो : social media
विस्तार
मुंबई पुलिस ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने कथित आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिजनों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।
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जस्टिस धीरज ठाकुर और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की बेंच ने एक जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। इस याचिका में कथित रूप से आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर ठाकरे परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग की गई है। लोक अभियोजक अरुणा काम पई ने हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी।
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ठाकरे ने जनहित याचिका को इस आधार पर खारिज करने की मांग की कि यह बिना किसी तथ्यात्मक आधार के दायर की गई थी। शहर निवासी गौरी भिडे द्वारा दायर याचिका में सीबीआई और ईडी को ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ गहन और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
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बेंच ने सुबह के सत्र में मामले पर संक्षिप्त सुनवाई की। हालांकि दोपहर के सत्र में पई ने राज्य सरकार के रुख के बारे में अदालत को सूचित किया। पई ने कहा, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। वहीं, उद्धव ठाकरे के वकील असपी चिनॉय ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।