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मिजोरम: गलत प्रतीक प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश

Thu, 11 Apr 2019 07:24 PM IST
अमर शर्मा भाषा, आइजोल
भाषा, आइजोल Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 11 Apr 2019 07:24 PM IST
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Mizoram: Instructions for filing a case against newspaper publishing incorrect election symbol
भारत निर्वाचन आयोग
मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आशीष कुंद्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि पुलिस सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के लोकसभा उम्मीदवार सी लालरोसंगा के प्रतीक चिह्न के बारे में गलत जानकारी प्रकाशित करने के लिए स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करेगी।
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सीईओ ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र 'वांग्लैनी' के प्रकाशक एवं संपादक के सपदांगा के अलावा संयुक्त संपादक ललंघिन्गलोवा ह्मार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ललंघिन्गलोवा ह्मार जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार हैं।
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'वांग्लैनी’ ने लोकसभा की एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ने वाले छह उम्मीदवारों के नाम, पार्टी की सम्बद्धता और प्रतीकों को प्रकाशित किया, जिसमें एमएनएफ के उम्मीदवार लालरोसांगा के प्रतीक को सूर्य लिखा गया था जबकि उनका प्रतीक चिन्ह सितारा है।
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