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Indian Army:'विकलांगता पेंशन से जुड़े नियम सख्त, कानून का दुरुपयोग असंभव'; शीर्ष सैन्य अधिकारी ने किया दावा

Sun, 23 Jun 2024 01:48 AM IST
विशांत श्रीवास्तव अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नई दिल्ली
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नई दिल्ली Published by: विशांत श्रीवास्तव Updated Sun, 23 Jun 2024 01:48 AM IST
सार

विकलांगता पेंशन नियम को लेकर सेना के एक अधिकारी ने कहा कि इस कानून की पात्रता गलत तरीके से नहीं मिल सकती हैं। इस नियम में कई स्तर की जांच होती है। 

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Misuse of provisions not possible, multi-level scrutiny: Top army officer on disability pension rules
लेफ्टिनेंट जनरल अजित नीलकांतन - फोटो : pti

विस्तार

सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा है कि विकलांगता पेंशन नियम में गलत तरीके से पेंशन मिलना संभव नहीं है। क्योंकि इसके लिए कई स्तर की जांच की जाती है। ये बातें आर्मी हॉस्पिटल(आरएंडआर) के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अजित नीलकांतन ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कही हैं। 

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सशस्त्र बल कर्मियों के लिए हताहत पेंशन और विकलांगता मुआवजा पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम (ईआर), 2023' नामक नए नियम तीन सेवाओं, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं और पूर्व सैनिकों के विभाग से जुड़े एक अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर लाए गए थे। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल ने आगे बताया, "नई प्रणाली से अब विकलांगता अनुदान और उसकी मात्रा को तर्कसंगत बनाया गया है। इसलिए हम उस प्रणाली का पालन करते हैं और यह सुचारू रूप से काम कर रही है।"
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‘वास्तविक लाभार्थी के हितों के लिए बनाया गया नया नियम’
पिछले साल अक्टूबर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने के नए नियम तीनों सेवाओं के बीच व्यापक चर्चा के बाद लाए गए थे। नए नियमों का उद्देश्य पात्र लोगों के हितों की रक्षा करना है।
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रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में नए नियम लागू किए थे
रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में सैन्य कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने के नियमों में बदलाव किया था। मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप और हृदय जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के लिए पेंशन की पात्रता मानदंड में कटौती की थी





 
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