फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Ministry of Information and Broadcasting says Sudarshan TV program Bindas Bol violated rules

सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ ने नियमों का उल्लंघन किया, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आज

Thu, 19 Nov 2020 06:36 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Thu, 19 Nov 2020 06:36 AM IST
विज्ञापन
Ministry of Information and Broadcasting says Sudarshan TV program Bindas Bol violated rules
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई

सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बुधवार को कहा कि सुदर्शन टीवी चैनल ने कथित तौर पर नौकरशाही में मुस्लिमों की घुसपैठ पर आधारित अपने “बिंदास बोल” कार्यक्रम की चार कड़ियों के जरिए कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है और चैनल को भविष्य में ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

विज्ञापन

 
उच्चतम न्यायालय में दायर किये गए हलफनामे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चार नवंबर को पारित किए गए अपने आदेश को प्रस्तुत किया है। विवादित कार्यक्रम पर चैनल को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में कार्यवाही करते हुए यह आदेश जारी किया गया था।
विज्ञापन


 
हलफनामे में कहा गया कि 'चैनल द्वारा पेश की गई मौखिक और लिखित स्थापना तथा आईएमसी के सुझावों का संज्ञान लेते हुए, मंत्रालय का मत है कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, किंतु कार्यक्रम की कड़ियों में जो विषयवस्तु दिखाई जा रही थी उससे पता चलता है कि चैनल ने विभिन्न ऑडियो विजुअल सामग्री से कार्यक्रम को दिखाने के नियमों का उल्लंघन किया है। मंत्रालय ने पाया कि वह अच्छे नहीं हैं, अपमानजनक हैं और सांप्रदायिक विचारों को प्रोत्साहित करते हैं।'
विज्ञापन
विज्ञापन

 
सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम का विरोध करने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed