Unlock 3 Guidelines: अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश जारी, रात्रि कर्फ्यू हटा, मेट्रो और स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे
- अनलॉक के तीसरे चरण में रात्रि कर्फ्यू को हटाने की अनुमति दी गई
- मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को अनुमति नहीं
- योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति मिली
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे
- 31 जुलाई को समाप्त हो रही है अनलॉक के दूसरे चरण की अवधि
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विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान रात में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) July 29, 2020
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को भी 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्य स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी।
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों को मिली अनुमति
अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। इस दौरान इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिलों और राज्यों की वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे। यहां सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।
अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों और सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
यात्री रेलगाड़ियों और श्रमिक विशेष ट्रेनों का परिचालन, घरेलू यात्री विमान सेवाएं, देश के बाहर फंसे हुए भारतीय नागरिकों की आवाजाही और विशेष परिस्थिति में लोगों की विदेश यात्रा, विदेशी नागरिकों की वापसी तथा भारतीय समुद्री नाविकों का आना-जाना इस संबंध में जारी किए जा चुके मानकों के तहत नियंत्रित रहेगा।
निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर गतिविधियों पर फैसला राज्य करेंगे। स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या इस तरह की पाबंदियां लागू कर सकते हैं। दुकानदारों को ग्राहकों के बीच उचित सामाजिक दूरी के नियम को बनाकर रखना होगा।
दिशानिर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। उन्हें अति आवश्यक परिस्थितियों या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकलना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।
स्वतंत्रता दिवस पर ‘ऐट होम’ समारोहों को सामाजिक दूरी के नियम के साथ अनुमति होगी। इनमें मास्क पहनने जैसे अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। मंत्रालय के अनुसार, विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे।