{"_id":"68dbea1544d53b54bb0d2cd4","slug":"ministry-of-home-affairs-directs-ngos-to-submit-fcra-licence-renewal-application-four-month-ahead-of-expiry-2025-09-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"MHA: 'चार महीने पहले आवेदन करे सभी NGO', FCRA रिन्यूअल में देरी से बचने के लिए गृह मंत्रालय का निर्देश","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
MHA: 'चार महीने पहले आवेदन करे सभी NGO', FCRA रिन्यूअल में देरी से बचने के लिए गृह मंत्रालय का निर्देश
Tue, 30 Sep 2025 08:03 PM IST
हिमांशु चंदेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु चंदेल
Updated Tue, 30 Sep 2025 08:03 PM IST
सार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी एनजीओ को निर्देश दिया है कि वे अपने एफसीआरए प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कम से कम चार महीने पहले आवेदन करें। समय पर आवेदन न होने पर प्रमाणपत्र समाप्त हो सकता है और एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त या उपयोग नहीं कर पाएंगे।
विज्ञापन
केंद्रीय गृह मंत्रालय
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सभी एनजीओ को निर्देश दिया है कि वे अपने एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कम से कम चार महीने पहले आवेदन कर दें। यह कदम समय पर आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने और एनजीओ की गतिविधियों में किसी भी बाधा से बचाने के लिए उठाया गया है।
एफसीआरए 2010 के तहत सभी एनजीओ जो विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं, उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र सामान्यतः पांच वर्षों के लिए वैध होता है और नवीनीकरण के लिए नए आवेदन की आवश्यकता होती है। गृह मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि सेक्शन 16(1) के अनुसार हर प्रमाणपत्र धारक को इसके समाप्त होने से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
समय पर आवेदन का महत्व
मंत्रालय ने चेताया कि कई संस्थाएं प्रमाणपत्र समाप्ति से 90 दिन से कम समय में आवेदन भेजती हैं। यह देरी जांच और सुरक्षा एजेंसियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देती। नतीजतन, प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर, एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त या उपयोग नहीं कर सकते, जिससे उनकी गतिविधियां बाधित होती हैं।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- ट्रंप बोले- हमास के पास गाजा शांति योजना पर के लिए 3-4 दिन, नहीं तो परिणाम दुखद होगा
सुरक्षा और निगरानी
गृह मंत्रालय ने कहा कि समय पर आवेदन करने से न केवल प्रक्रियाओं का त्वरित निपटान संभव होगा, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और आवश्यक जांच भी पूरी तरह से की जा सकेगी। इससे एनजीओ की गतिविधियों में किसी प्रकार की विघ्न नहीं आएगा और वे नियमित रूप से अपने कार्यक्रम चला पाएंगे।
सख्त निर्देश और चेतावनी
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सभी एनजीओ को सख्ती से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रमाणपत्र समाप्त होने से कम से कम चार महीने पहले आवेदन दें। यह कदम फंडिंग प्रक्रिया में बाधा से बचाने और समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
ये भी पढ़ें- डीएमके का दावा- विजय की रैली में तोड़े गए नियम; राज्य सरकार ने उल्लंघन का वीडियो किया जारी
एफसीआरए अनुपालन और समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय लगातार निगरानी रखेगा। एनजीओ को भी अपनी नियमानुसार जिम्मेदारी समझते हुए समय पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस दिशा में सख्त पालन से भारत में विदेशी योगदान का पारदर्शी और व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित होगा।
विज्ञापन
एफसीआरए 2010 के तहत सभी एनजीओ जो विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं, उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र सामान्यतः पांच वर्षों के लिए वैध होता है और नवीनीकरण के लिए नए आवेदन की आवश्यकता होती है। गृह मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि सेक्शन 16(1) के अनुसार हर प्रमाणपत्र धारक को इसके समाप्त होने से छह महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
विज्ञापन
समय पर आवेदन का महत्व
मंत्रालय ने चेताया कि कई संस्थाएं प्रमाणपत्र समाप्ति से 90 दिन से कम समय में आवेदन भेजती हैं। यह देरी जांच और सुरक्षा एजेंसियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देती। नतीजतन, प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर, एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त या उपयोग नहीं कर सकते, जिससे उनकी गतिविधियां बाधित होती हैं।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- ट्रंप बोले- हमास के पास गाजा शांति योजना पर के लिए 3-4 दिन, नहीं तो परिणाम दुखद होगा
सुरक्षा और निगरानी
गृह मंत्रालय ने कहा कि समय पर आवेदन करने से न केवल प्रक्रियाओं का त्वरित निपटान संभव होगा, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और आवश्यक जांच भी पूरी तरह से की जा सकेगी। इससे एनजीओ की गतिविधियों में किसी प्रकार की विघ्न नहीं आएगा और वे नियमित रूप से अपने कार्यक्रम चला पाएंगे।
सख्त निर्देश और चेतावनी
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सभी एनजीओ को सख्ती से निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रमाणपत्र समाप्त होने से कम से कम चार महीने पहले आवेदन दें। यह कदम फंडिंग प्रक्रिया में बाधा से बचाने और समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
ये भी पढ़ें- डीएमके का दावा- विजय की रैली में तोड़े गए नियम; राज्य सरकार ने उल्लंघन का वीडियो किया जारी
एफसीआरए अनुपालन और समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय लगातार निगरानी रखेगा। एनजीओ को भी अपनी नियमानुसार जिम्मेदारी समझते हुए समय पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस दिशा में सख्त पालन से भारत में विदेशी योगदान का पारदर्शी और व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित होगा।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन