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मेडिकल दाखिला घोटाला: सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ FIR को SC ने खारिज किया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 05 Jan 2018 01:34 PM IST
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सीबीआई
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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के जज के घर पर गलती से छापा मारने के मामले में सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी है। इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई और इसके अधिकारियों ने ओडिशा हाईकोर्ट के वर्तमान जज के सामने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी ली। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई मेडिकल कॉलजे में दाखिला मामले की सीबीआई जांच कर रही है। इस मामले में जांच एजेंसी के अधिकारी एक रिटायर्ड जज की तलाश में थे। इसी सिलसिले में पिछले साल सितंबर के महीने में सीबीआई अधिकारियों ने कटक में ओडिशा हाईकोर्ट ने वर्तमान जज के सरकारी आवास पर आधी रात को छापेमारी की थी।
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इस घटना से गुस्साए वकीलों ने विरोध में हड़ताल की और घटनी की न्यायिक जांच की मांग की थी। जिसके बाद ओडिशा पुलिस ने सीबीआई टीम के खिलाफ घर में अनाधिकृत प्रवेश का केस दर्ज किया था। सीबीआई ने सफाई में कहा था कि उनसे गलती हो गई क्योंकि वे जिस रिटायर्ड जज की तलाश में थे वे पहले इसी पते पर रहते थे।
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Medical College Admission case: Supreme Court quashed the FIR lodged against the CBI officials for wrongly raiding the house of a sitting Odisha HC judge, as the investigating agency and its officers had apologized for the mistake to the concerned judge whose residence was raided
— ANI (@ANI) January 5, 2018विज्ञापन
गौरतलब है कि सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई मेडिकल कॉलजे में दाखिला मामले की सीबीआई जांच कर रही है। इस मामले में जांच एजेंसी के अधिकारी एक रिटायर्ड जज की तलाश में थे। इसी सिलसिले में पिछले साल सितंबर के महीने में सीबीआई अधिकारियों ने कटक में ओडिशा हाईकोर्ट ने वर्तमान जज के सरकारी आवास पर आधी रात को छापेमारी की थी।
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इस घटना से गुस्साए वकीलों ने विरोध में हड़ताल की और घटनी की न्यायिक जांच की मांग की थी। जिसके बाद ओडिशा पुलिस ने सीबीआई टीम के खिलाफ घर में अनाधिकृत प्रवेश का केस दर्ज किया था। सीबीआई ने सफाई में कहा था कि उनसे गलती हो गई क्योंकि वे जिस रिटायर्ड जज की तलाश में थे वे पहले इसी पते पर रहते थे।