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मेजर गोगोई पर हो सकती है कार्रवाई, आर्मी की कोर्ट ऑफ इन्क्वॉयरी में गोगोई दोषी साबित

Sun, 05 Aug 2018 02:17 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 05 Aug 2018 02:17 AM IST
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 May be action on Major Gogoi, Gogoi convicted in the Army's Court of Inquiry
लीतुल गोगोई

जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बीती मई में एक स्थानीय युवती के साथ देखे जाने के बाद पुलिस हिरासत में लिए गए मेजर लीतुल गोगोई पर कार्रवाई हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस घटना को लेकर सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (सीओआई) में उन्हें अभियुक्त बनाया जा सकता है। मामला सामने आने के बाद सेना ने जांच के आदेश दिए थे। 

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सूत्रों ने बताया कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (सीओआई) में पाया गया कि उन्होंने संघर्षरत क्षेत्र में स्थानीय महिला से संबंध बनाकर और ड्यूटी से दूर रहकर सेना के नियमों का उल्लंघन किया। सीओआई ने अपनी जांच निष्कर्ष को श्रीनगर स्थित एसवी कोर के शीर्ष अधिकारियों की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
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गोगोई के खिलाफ आर्मी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में किसी भी कार्रवाई पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सैन्य अधिकारी सभी कानूनी पहलुओं को देखेंगे। 
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गौरतलब है कि 23 मई को मेजर गोगोई को कथित तौर पर 18 वर्षीय एक कश्मीरी महिला के साथ श्रीनगर के एक होटल में देखा गया था और उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसके बाद से ही विवाद काफी बढ़ गया था और सेना को मेजर गोगोई के खिलाफ जांच शुरू करनी पड़ी। इस घटना पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि यदि गोगोई किसी अपराध में दोषी पाए गए तो ऐसी सजा दी जाएगी जो उदाहरण बनेगी। इसके बाद सेना ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया था।

बताया जा रहा है कि मेजर गोगोई को कम से कम दो आरोपों के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। एक ऑपरेशनल क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान ड्यूटी की जगह से दूर होना और आधिकारिक सेना की पॉलिसी के खिलाफ जाकर एक स्थानीय महिला से दोस्ती या मेलजोल बढ़ाना।


मेजर गोगोई पिछले साल 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान पत्थरबाजों से बचने के लिए एक कश्मीरी व्यक्ति को जीप में आगे बांधने को लेकर चर्चा में आए थे। उस वक्त जनरल रावत ने इस युवा अधिकारी की कार्रवाई का समर्थन किया था।

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