फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maradu flats Complete demolition in 138 days pay Rs 25L compensation to owners directs SC Hindi News

कोच्चि के तट पर बने 343 फ्लैटों को 138 दिनों में ढहाने का आदेश

Sat, 28 Sep 2019 06:26 AM IST
संदीप भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संदीप भट्ट Updated Sat, 28 Sep 2019 06:26 AM IST
विज्ञापन
Maradu flats Complete demolition in 138 days pay Rs 25L compensation to owners directs SC Hindi News

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के कोच्चि में तटीय क्षेत्र पर बने मरदू फ्लैटों को तय समयसीमा के तहत 138 दिनों के भीतर गिराने का आदेश दिया। इन चार अपार्टमेंट में कुल 343 फ्लैट हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने फ्लैट मालिकों को चार महीने में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी।

विज्ञापन


जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में अवैध इमारतों के निर्माण में शामिल बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि केरल सरकार इन बिल्डरों व प्रमोटरों से अंतिम मुआवजा राशि वसूलने पर विचार कर सकती है।
विज्ञापन


केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि राज्य सरकार परिसर खाली करवा लेगी, लेकिन इमारतों को नहीं ढहाया जाए। इस पर पीठ ने कहा कि हम गैरकानूनी काम को जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर राज्य सरकार ये काम नहीं कर सकती, तो हम किसी अन्य से इस काम को पूरा करा लेंगे, लेकिन सरकार को इसका खर्च वहन करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


 पीठ ने कहा कि हमारे आदेश का मकसद फ्लैट खाली कराने को लेकर नहीं है, बल्कि अनियमितताओं को रोकना है। इमारतों का निर्माण कोस्टल रेग्यूलेशन जोन और पर्यावरण प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया है। लिहाजा हम फ्लैट मालिकों को भविष्य में होने वाले आशंकित खतरे से बचाना चाहते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed