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Maharashtra: महिला ने लौह इस्पात समिति से ठगे 54 करोड़ रुपये, बैंक अधिकारी बनकर लगाया चूना
Tue, 11 Jun 2024 02:00 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 11 Jun 2024 02:00 PM IST
सार
आरोपी महिला ने समिति के लोगों का पहले विश्वास जीता और फिर उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट में समिति के धन को निवेश करने की सलाह दी। इसके एवज में महिला ने समिति को भारी-भरकम ब्याज का लालच दिया।
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anuj crime
- फोटो : iStock
विस्तार
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक महिला ने बैंक अधिकारी बनकर लौह इस्पात बाजार समिति से 54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया। समिति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समिति ने शिकायत में बताया कि नवी मुंबई के कलामबोली इलाके में स्थिति लौह-इस्पात बाजार समिति के लोगों से जून 2022 में आरोपी महिला मिली। महिला ने खुद को पनवेल स्थित एक राष्ट्रीय बैंक की अधिकारी बताया।
आरोपी महिला ने समिति के लोगों का पहले विश्वास जीता और फिर उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट में समिति के धन को निवेश करने की सलाह दी। इसके एवज में महिला ने समिति को भारी-भरकम ब्याज का लालच दिया। समिति के सदस्यों को शक न हो, इसके लिए आरोपी महिला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कोटेशन भी दिखा दी। जब समिति के लोगों को महिला पर विश्वास हो गया तो समिति ने 54.28 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया। आरोपी महिला ने निवेश की फर्जी रसीदें भी दिखाईं।
सावधि जमा की समयसीमा पूरी होने के बाद जब समिति ने महिला से रिफंड और ब्याज की मांग की तो महिला टाल-मटोल करने लगी और कई बार कहने के बावजूद पैसे नहीं दिए। महिला ने समिति को बैंक का एक फर्जी दस्तावेज भी दिखाया, जिसमें पैसे लौटाने के लिए और समय देने की मांग की गई थी। हालांकि समिति के सदस्यों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने जांच की तो मामले का खुलासा हुआ कि आरोपी महिला ने धोखाधड़ी की है। पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465 और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
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आरोपी महिला ने समिति के लोगों का पहले विश्वास जीता और फिर उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट में समिति के धन को निवेश करने की सलाह दी। इसके एवज में महिला ने समिति को भारी-भरकम ब्याज का लालच दिया। समिति के सदस्यों को शक न हो, इसके लिए आरोपी महिला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कोटेशन भी दिखा दी। जब समिति के लोगों को महिला पर विश्वास हो गया तो समिति ने 54.28 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया। आरोपी महिला ने निवेश की फर्जी रसीदें भी दिखाईं।
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सावधि जमा की समयसीमा पूरी होने के बाद जब समिति ने महिला से रिफंड और ब्याज की मांग की तो महिला टाल-मटोल करने लगी और कई बार कहने के बावजूद पैसे नहीं दिए। महिला ने समिति को बैंक का एक फर्जी दस्तावेज भी दिखाया, जिसमें पैसे लौटाने के लिए और समय देने की मांग की गई थी। हालांकि समिति के सदस्यों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने जांच की तो मामले का खुलासा हुआ कि आरोपी महिला ने धोखाधड़ी की है। पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465 और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
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