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महाराष्ट्र: नांदेड़ में बेटी को स्कूल भेजने के विवाद में महिला से मारपीट, दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
Thu, 22 Oct 2026 12:21 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी
पीटीआई, नांदेड़
पीटीआई, नांदेड़
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:21 PM IST
सार
महाराष्ट्र के नांदेड़ में महिला से मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गवाहों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पूरी की।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobestock
विस्तार
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने के आरोपी दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। यह घटना 16 अक्तूबर को भाग्यनगर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी।
पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस के अनुसार, महिला और उसके पति के बीच अपनी बेटी को स्कूल भेजने को लेकर बहस हो गई थी। इसी दौरान, स्थानीय निवासी श्रीपाद दिगंबर मोकमपुरे (25) और गजानन दिगंबर मोकमपुरे (30) भी वहां आ गए और महिला तथा उसके परिवार वालों के साथ बहस करने लगे।
क्या है आरोप?
आरोप है कि इन लोगों ने महिला को थप्पड़ मारा और उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गिर गई। साथ ही, उन्होंने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई। पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार, भाग्यनगर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 355 (शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार) और 3(5) (समान इरादा) के तहत मामला दर्ज किया।
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जांच टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, मुख्य गवाहों से पूछताछ की और शिकायतकर्ता महिला का बयान दर्ज किया। विज्ञप्ति में बताया गया है कि पुलिस ने जांच से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं और 48 घंटे के भीतर स्थानीय अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस के अनुसार, महिला और उसके पति के बीच अपनी बेटी को स्कूल भेजने को लेकर बहस हो गई थी। इसी दौरान, स्थानीय निवासी श्रीपाद दिगंबर मोकमपुरे (25) और गजानन दिगंबर मोकमपुरे (30) भी वहां आ गए और महिला तथा उसके परिवार वालों के साथ बहस करने लगे।
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क्या है आरोप?
आरोप है कि इन लोगों ने महिला को थप्पड़ मारा और उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गिर गई। साथ ही, उन्होंने महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई। पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार, भाग्यनगर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 355 (शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर दुर्व्यवहार) और 3(5) (समान इरादा) के तहत मामला दर्ज किया।
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जांच टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, घटनास्थल का निरीक्षण किया, मुख्य गवाहों से पूछताछ की और शिकायतकर्ता महिला का बयान दर्ज किया। विज्ञप्ति में बताया गया है कि पुलिस ने जांच से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर लीं और 48 घंटे के भीतर स्थानीय अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी।