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महाराष्ट्र: हजार रुपये रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को तीन साल की जेल; नाले के पास मिला पांच महीने के बच्चे का शव

Tue, 22 Apr 2025 09:39 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: शुभम कुमार Updated Tue, 22 Apr 2025 09:39 AM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

महाराष्ट्र के लातूर जिले की एक अदालत ने एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेने के मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला लातूर जिला स्टाम्प कार्यालय के क्लर्क विष्णु तुलसीदास काले से जुड़ा है, जिसने एक व्यक्ति से सिर्फ एक रसीद जारी करने के लिए 1,000 रुपये रिश्वत मांगी थी, जबकि स्टाम्प शुल्क पहले ही चालान के जरिए जमा किया जा चुका था।

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बता दें कि यह घटना 13 दिसंबर 2016 की है, जब शिकायतकर्ता ने अहमदपुर एमआईडीसी के साथ लीज डीड के लिए दस्तावेज जमा किए थे। शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से संपर्क किया और काले को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इसके बाद उसके खिलाफ शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ।

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ठाणे में नाले के पास मिला पांच महीने के बच्चे का शव
महाराष्ट्र के ठाणे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां शहर के एक नाले के पास एक पांच महीने की बच्चे का शव बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह राहगीरों ने कलवा के वाघोबा नगर इलाके में गंदे पानी के भरे नाले के पास बच्चे का शव देखा और पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने आगे बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकार अस्पताल भेज दिए गया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 
 
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दुष्कर्म और मारपीट के आरोप में मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज 
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 36 वर्षीय महिला के साथ कथित दुष्कर्म और मारपीट के आरोप में मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर महिला से दोस्ती की और शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का लालच दिया। बाद में पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसने अपनी मां की जानकारी में कई मौकों पर महिला के साथ दुष्कर्म किया।

इसके साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने आरोपी के मोबाइल फोन पर अन्य महिलाओं की तस्वीरें देखीं, तो उसने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह घटना जून 2023 से फरवरी 2025 के बीच की बताई जा रही है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और जल्द ही कार्रवाई करने की उम्मीद है। 
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बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट परिसर की तलाशी ली गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 
 

पुणे कार हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की मां को दी जमानत 
सुप्रीम कोर्ट ने पुणे लग्जरी कार हादसे के मामले में आरोपी किशोर की मां को अंतरिम जमानत दी। इस हादसे में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई थी, जब तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। आरोपी की मां पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को कानूनी दंड से बचाने के लिए सबूतों में हेरफेर की थी, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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