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Maharashtra: परीक्षा के लिए NIA कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी; CISF कॉन्सटेबल की कार और ऑटो की भिडंत, चार हताहत

Thu, 03 Apr 2025 04:05 PM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: शिव शुक्ला Updated Thu, 03 Apr 2025 04:05 PM IST
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

महाराष्ट्र के गोरेगांव में सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ने अपनी कार से ऑटोरिक्शा को टक्कर मार दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार की सुबह इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी तीन बेटियों सहित चार अन्य घायल हो गए। वनराई पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि सीआईएसएफ कॉन्सटेबल ढूंडाराम प्रेमराम यादव कथित तौर पर शराब के नशे में था। उन्होंने बताया कि यादव की स्कॉर्पियो एसयूवी के ऑटोरिक्शा से टकराने के बाद हाजरा इस्माइल शेख (48) की मौत हो गई। शेख की बेटियां शाहीन इस्माइल शेख (20), तारिया इस्माइल शेख (15), शिरीन इस्माइल शेख (17) और ऑटोरिक्शा चालक सोनू यादव घायल हो गए। एसयूवी सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और फिर ऑटो से जा टकराई। शेख की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य चार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यादव पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम के तहत गैर इरादतन हत्या के साथ-साथ अन्य आरोप लगाए गए हैं। उसे दो दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

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एल्गार परिषद-माओवादी से संबंध के आरोपी महेश राउत को अंतरिम जमानत
कानून की परीक्षा देने के लिए एक आरोपी ने एनआईए की विशेष अदालत से जमानत मांगी। एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में एनआईए ने महेश राउत को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने कानून की परीक्षा देने के लिए महेश को 20 अप्रैल से 16 मई तक अंतरिम जमानत दे दी। राउत को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। अदालत ने 4 अप्रैल को सेमेस्टर एक एटीकेटी परीक्षा और मौखिक वाइवा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी।

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मोदी, योगी को मारने की धमकी देने वाले को दो साल की जेल 
 मुंबई की एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर पीएम नरेंद्र मोदी व यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को दो साल जेल की सजा सुनाई। इस व्यक्ति ने मुंबई पुलिस को फोन पर मोदी व योगी को मारने की धमकी दी थी। अदालत ने कहा, वह किसी तरह की सहानुभूति का हकदार नहीं है।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) हेमंत जोशी ने 2023 के मामले में 29 मार्च को फैसला सुनाया। मजिस्ट्रेट जोशी ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपी कामरान खान मानसिक रूप से अस्थिर है। मजिस्ट्रेट ने कहा, आरोपी ने मानसिक स्वास्थ्य के अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। अदालत ने खान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 (2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों का दोषी पाया। दो साल कैद की सजा के अलावा अदालत ने उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने नवंबर 2023 में मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष में फोन किया और धमकी दी कि वह सरकारी जेजे अस्पताल को उड़ा देगा। उसने आगे कहा, मोदी की जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम मोदी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपये दे रहा है। साथ ही मोदी एक गुर्गा ने उसे योगी को बम से उड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपये देने की बात की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने नियंत्रण कक्ष को उस समय फोन किया जब वह मध्य मुंबई के जेजे अस्पताल में था और मरीजों की लंबी कतार के कारण डॉक्टरों द्वारा उसकी चिकित्सा जांच में देरी हो रही थी। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपी के कारण पुलिस तंत्र परेशानी में फंस गया। इसके अलावा, शिकायत से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी ने इस तरह के अपराध बार-बार किए हैं। अदालत ने कहा, सरकारी मशीनरी पर पड़ने वाले दबाव और इस तरह की अफवाहों के कारण खतरे में आए खास व्यक्तियों की सुरक्षा को देखते हुए, आरोपी के प्रति सहानुभूति दिखाना उचित नहीं होगा।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबनी पर लगाया 25000 का जुर्माना
बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर आयकर विभाग की ओर से अप्रैल 2022 में जारी नोटिस को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने इसे कृत्रिम तात्कालिकता बताया।

जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इस तरह की कृत्रिम तात्कालिकता पैदा करके तत्काल सुनवाई की सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सकता। पीठ ने 27 मार्च के अपने आदेश में कहा कि इसके अलावा, चुनौती केवल कारण बताओ नोटिस को दी गई है। फैसली की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई। पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए अंबानी की अर्जी खारिज कर दी और जुर्माने की रकम को दो सप्ताह के भीतर टाटा मेमोरियल अस्पताल को चुकाने को कहा।

1 अप्रैल को जब याचिका नियमित सुनवाई के लिए आई, तो अंबानी के वकील रफीक दादा ने पीठ को बताया कि 27 मार्च को कर विभाग ने संबंधित आकलन वर्ष के लिए अपना आदेश पारित कर दिया था। उन्होंने याचिका वापस लेने की मांग की और पीठ को बताया कि जुर्माना जमा कर दिया गया है। पीठ ने बयान को स्वीकार करते हुए याचिका को वापस ले लिया गया मानकर उसका निपटारा कर दिया।

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NIA: आईस मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत नहीं, वह प्रथम दृष्टया भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त
मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने कहा कि आईएस मॉड्यूल मामले में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह प्रथम दृष्टया भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। विशेष जज बीडी शेल्के ने 29 मार्च को आरोपी जुबैर नूर मोहम्मद शेख को जमानत देने से मना करते हुए कहा कि आरोपियों के बीच बातचीत से पता चलता है कि वे मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने और इसकी विचारधारा का पालन करने के लिए उकसा रहे थे।

अदालत ने कहा, इस आरोपी (शेख) के खिलाफ दर्ज अपराध में उसकी संलिप्तता दर्शाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इन साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि उसने और अन्य सह-आरोपियों ने साजिश रची थी। वे भारत में ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे थे, जिससे देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा हो। शेख और पांच अन्य लोगों के खिलाफ विशेष एनआईए अदालत में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया। वे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) की हिंसक और चरमपंथी विचारधारा का प्रचार करने और संगठन व उसके उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों की भर्ती के माध्यम से आतंकवादी हिंसा की तैयारी करने वाले कृत्यों को अंजाम देने में शामिल थे।

 

मुंबई के अंधेरी इलाके से पांच लोग गिरफ्तार- क्राइम ब्रांच
मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के अंधेरी इलाके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से सात हथियार बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोग अलग-अलग राज्यों से मुंबई आए थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया है कि मामले में आगे की जांच जारी है। 

पुलिस कंट्रोल रूम उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार
नशे में धुत एक 28 वर्षीय सुरक्षा गार्ड को मुंबई हमले के आतंकवादी अजमल कसाब का भाई बताकर पुलिस नियंत्रण कक्ष और मुंबई सेंट्रल को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पीयूष शुक्ला पुलिस कर्मियों पर गुस्सा था, क्योंकि पुलिस ने उसे मंगलवार तड़के मुलुंड रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए कहा था, जो आखिरी लोकल ट्रेन के रवाना होने के बाद पुलिस कर्मियों द्वारा पालन किया जाने वाला मानक प्रोटोकॉल है। शुक्ला को अपमानित महसूस हुआ और उसने पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। पुलिस के अनुसार, उसने मंगलवार तड़के शराब के नशे में हेल्पलाइन नंबर '100' पर डायल किया और कॉल उठाने वाले पुलिसकर्मी को गाली देना शुरू कर दिया। उसने खुद को 26/11 के आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब का भाई बताया और पुलिस नियंत्रण कक्ष और मुंबई सेंट्रल में बम विस्फोट करने की धमकी दी। पुलिस ने मंगलवार शाम को शुक्ला को उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर ठाणे से ढूंढ निकाला। मुलुंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और शुक्ला को नोटिस भेजा जाएगा।

मंत्री नाइक ने एमआईडीसी की जमीन का निरीक्षण किया
महाराष्ट्र के मंत्री इंद्रनील नाइक ने एमआईडीसी की जमीन पर अनधिकृत निर्माण के आरोपों के बाद ट्रांस-ठाणे क्रीक (टीटीसी) औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बुधवार को निरीक्षण के बाद, उद्योग राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) क्षेत्रों में शील, खरदी, महापे रोड और अन्य स्थानों पर अनधिकृत निर्माण पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। समीक्षा का फोकस शिकायतों को दूर करने के लिए उचित कानूनी उपाय निर्धारित करना था।

सोलापुर में भूकंप के झटके
बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक सोलापुर में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.6 मापी गई। जिला अधिकारियों ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, भूकंप गुरुवार सुबह 11.22 बजे आया, जिसका केंद्र दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्र में स्थित जिले के सांगोला के पास 5 किलोमीटर की गहराई में था।

ठाणे में पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बेटा ने अपने 64 वर्षीय पिता की हत्या कर दी। घटना बदलापुर इलाके के बेलावली में हुई। पुलिस के अनुसार मृतक अनंत कराले और उसका बेटा गणेश कराले (34) बेलावली में बिरयानी की दुकान चलाते थे। बुधवार सुबह दोनों दुकान पर पहुंचे। कुछ देर बाद आरोपी ने कथित तौर पर धारदार चाकू से पिता का गला रेत कर हत्या कर दी। पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

बुलढाणा में नकली नोटों के साथ पांच गिरफ्तार
महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को पांच लोगों को नकली भारतीय मुद्रा नोटों के साथ गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई 25 मार्च को लोनार पुलिस स्टेशन को मिली सूचना के आधार पर की गई। अधिकारी ने कहा, हिरदेव चौक पर जाल बिछाकर एक व्यक्ति को 100 रुपये के सात नकली नोटों के साथ पकड़ा गया। आगे की जांच में चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 100 रुपये के 19 और नकली नोट जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में और गिरफ्तारियां संभव हैं।
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