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Maharashtra: पुणे के स्थानीय व्यापारी पर लगा 3.2 करोड़ का जुर्माना, अनुमति के बिना विज्ञापन लगाने का आरोप
Wed, 04 Oct 2023 05:42 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: श्वेता महतो
Updated Wed, 04 Oct 2023 05:42 PM IST
सार
मीडिया को जारी बयान में नागरिक इकाई ने कहा कि दही हांडी के मौके पर पुणे के उद्यमी पुनित बालन विज्ञापनों में अनधिकृत तत्वों के जरिए शहर को गंदा करने के अपराध में नोटिस भेजा गया है। उनपर 3.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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Pune Municipal Corporation
- फोटो : Social Media
विस्तार
महाराष्ट्र के पुणे की नागरिक इकाई ने एक स्थानीय व्यापारी के ऊपर दही हांडी के दौरान बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए 3.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। पुणे नगर निगम (पीएमसी) ने फिल्म निर्माता और कई खेल टीमों के मालिक पुनित बालन को इस मामले में नोटिस भेजा है।
पीएमसी के स्काईसाइन और लाइसेंस विभाग के प्रमुख माधव जगताप ने नोटिस जारी कर बताया कि बालन ने दही हांडी के मौके पर शहर के विभिन्न जगहों पर विज्ञापन लगाया था, जो अभी भी पिछले 10 दिनों से लगा हुआ है। मीडिया को जारी बयान में नागरिक इकाई ने कहा, 'दही हांडी के मौके पर पुणे के उद्यमी पुनित बालन विज्ञापनों में अनधिकृत तत्वों के जरिए शहर को गंदा करने के अपराध में नोटिस भेजा गया है। उनपर 3.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।'
पीएमसी ने बताया कि लाइसेंस अधिकारी के अनुसार बालन ने 2500 विज्ञापन बोर्ड बिना किसी अनुमति के लगाया था। उन्होंने बालन को 3.2 करोड़ का जुर्माना दो दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र नगर निगम एक की धारा 244 के तहत उनपर बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने के लिए कार्रवाई भी की गई है।
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पीएमसी के स्काईसाइन और लाइसेंस विभाग के प्रमुख माधव जगताप ने नोटिस जारी कर बताया कि बालन ने दही हांडी के मौके पर शहर के विभिन्न जगहों पर विज्ञापन लगाया था, जो अभी भी पिछले 10 दिनों से लगा हुआ है। मीडिया को जारी बयान में नागरिक इकाई ने कहा, 'दही हांडी के मौके पर पुणे के उद्यमी पुनित बालन विज्ञापनों में अनधिकृत तत्वों के जरिए शहर को गंदा करने के अपराध में नोटिस भेजा गया है। उनपर 3.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।'
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पीएमसी ने बताया कि लाइसेंस अधिकारी के अनुसार बालन ने 2500 विज्ञापन बोर्ड बिना किसी अनुमति के लगाया था। उन्होंने बालन को 3.2 करोड़ का जुर्माना दो दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र नगर निगम एक की धारा 244 के तहत उनपर बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने के लिए कार्रवाई भी की गई है।
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