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Maharashtra: 10 साल पहले पुलिस अधिकारी को पीटने के लगे थे आरोप, अब अदालत ने सुनाई एक साल की सजा

Tue, 14 Jan 2025 01:51 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 14 Jan 2025 01:51 PM IST
सार

अतिरिक्त अभियोजक ईबी धमल ने अदालत को बताया कि 25 अप्रैल को शिकायतकर्ता अनघा विवेक काले अपने दोस्तों के साथ कार से कहीं जा रहीं थी। इसी दौरान आरोपी शैलेंद्र महेंद्र सिंह, जो मोटरसाइकिल पर सवार था, वह उनकी कार के सामने आ गया और उनके साथ गाली-गलौज की।

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maharashtra man gets one year imprisonment for beating up cop in Navi Mumbai court decision after 10 years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत ने 50 वर्षीय व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी को पीटने का दोषी मानते हुए एक साल जेल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि पुलिस अधिकारी को पीटने का मामला 10 साल पुराना है और अब उसका फैसला आया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आर देशपांडे ने सोमवार को दिए अपने फैसले में दोषी व्यक्ति पर 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी शैलेंद्र महेंद्र सिंह नवी मुंबई के नेरुल इलाके का निवासी है। 
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क्या है पूरा मामला
अतिरिक्त अभियोजक ईबी धमल ने अदालत को बताया कि 25 अप्रैल को शिकायतकर्ता अनघा विवेक काले अपने दोस्तों के साथ कार से कहीं जा रहीं थी। इसी दौरान आरोपी शैलेंद्र महेंद्र सिंह, जो मोटरसाइकिल पर सवार था, वह उनकी कार के सामने आ गया और उनके साथ गाली-गलौज की। इस पर अनघा ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत पर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन हीरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि शैलेंद्र ने पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्रता की और पुलिस अधिकारी सचिन हीरे के साथ हाथापाई की और उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी। 
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हालांकि पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उसे काबू कर गिरफ्तार कर लिया। बाद में शैलेंद्र को जमानत मिल गई। पुलिस ने शैलेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 353,341, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया था। अब अदालत ने शैलेंद्र को दोषी ठहराते हुए उसे एक साल जेल की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माने की रकम में से अनघा को तीन हजार और पुलिस अधिकारी को एक हजार रुपये देने का आदेश दिया। 
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