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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या महाराष्ट्र में भी बैन होंगे पटाखे? फडणवीस करेंगे फैसला

Tue, 10 Oct 2017 01:03 PM IST
amarujala.com- written by: हर्षित गौतम
amarujala.com- written by: हर्षित गौतम Updated Tue, 10 Oct 2017 01:03 PM IST
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Maharashtra government working to implement ban on firecrackers across the state

सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन वाले आदेश की देशभर में चर्चा हो रही है। इस आदेश का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने एक सकारात्मक फैसला करने का निर्णय किया है।

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कदम ने एससी के आदेश पर कहा है कि, 'मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करूंगा, कि क्या महाराष्ट्र में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पटाखों को बैन किया जा सकता है?'
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दरअसल दिल्ली-एनसीआर में इस साल दिवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जो 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पटाखों की बिक्री की इजाजत देने के संबंध में उसका 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर 2017 से लागू माना जाएगा। कोर्ट ने 12 सितंबर के आदेश के बाद जारी किए सभी अस्थायी लाइसेंस निलंबित करने का भी आदेश दिया है।
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पढ़ें: GST से महंगे हुए पटाखे, NCR में बैन से प्रभावित होगा हजार करोड़ का कारोबार

हालांकि इस आदेश में पटाखे चलाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश को एक मौका देने का फैसला किया है क्योंकि अदालत देखना चाहती है कि इस पाबंदी का हवा की गुणवत्ता पर क्या असर होता है।

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