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Maharashtra: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सावंत कार-ट्रक की टक्कर में घायल, अस्पताल में भर्ती
Fri, 20 Jan 2023 08:02 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Fri, 20 Jan 2023 08:02 PM IST
सार
महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत की कार को मुंबई-घोड़बंदर राजमार्ग पर एक ट्रक के टक्कर मारने से वे घायल हो गए। उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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दीपक सावंत एक्सीडेंट
- फोटो : Social Media
विस्तार
महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत की कार को मुंबई-घोड़बंदर राजमार्ग पर एक डंपर वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में वे घायल हो गए। उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावंत दुर्घटना के वक्त पालघर जा रहे थे। काशीमीरा पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है।
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नवाब मलिक की जांच के लिए सरकारी अस्पताल को मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश
मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को राजकीय जेजे अस्पताल को निर्देश दिया कि राकांपा नेता नवाब मलिक की स्वास्थ्य स्थिति की जांच और निर्धारण के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए। मलिक का मई 2022 से एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
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मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 23 फरवरी, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी एक जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
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विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने शुक्रवार को जेजे अस्पताल के डीन को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख, एक नेफ्रोलॉजिस्ट और सामान्य चिकित्सक विभाग के विभाग प्रमुख शामिल हों।
अदालत ने कहा कि बोर्ड एक विस्तृत जांच करेगा और आरोपी नवाब मलिक की स्वास्थ्य स्थिति का निर्धारण करेगा। बोर्ड परीक्षा की तारीख और समय के बारे में आर्थर रोड जेल अधीक्षक को सूचित करेगा ताकि जेल अधिकारी मलिक को बोर्ड के समक्ष पेश कर सकें। जांच के बाद, आरोपी को अगले आदेश तक क्रिटी केयर एशिया निजी अस्पताल में फिर से भर्ती करने का निर्देश दिया जाता है।
अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड जांच की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और भविष्य में उपचार और अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होने पर निर्दिष्ट करेगा। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए दो फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।