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Maharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट का NCP नेता नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार, ED ने पिछले साल किया था गिरफ्तार

Thu, 13 Jul 2023 12:24 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: श्वेता महतो Updated Thu, 13 Jul 2023 12:24 PM IST
सार

ईडी की तरफ से सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने नवाब मलिक की जमानत का विरोध करते हुए बताया कि उन्हें उनके पसंद के अस्पताल में रखा गया है और वहां उनका इलाज जारी है।

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Maharashtra: Bombay High Court refuses to grant bail to NCP leader Nawab Malik, arrested by ED last year
Nawab Malik - फोटो : Social Media

विस्तार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े एक मामले में फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। राकांपा नेता को न्यायिक हिरासत में रखा गया है और वर्तमान में उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। 
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मलिक ने चिकित्सा के आधार पर जमानत के लिए अपील की थी। उन्होंने बताया कि वह क्रोनिक किडनी बिमारी के अलावा अन्य रोगों से भी जूझ रहे हैं। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने मलिक की याचिका को खारीज कर दी। कोर्ट मे कहा कि दो सप्ताह के बाद योग्यता के आधार पर जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की जाएगी। 
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मलिक के वकील अमित देसाई ने कहा कि पिछले आठ महीने से मलिक की हालत बिगड़ती जा रही है, वह किडनी की बीमारी के स्टेज 2 से स्टेज 3 के बीच हैं। उन्होंने अदालत से अनुरोध करते हुए कहा कि मलिक को अगर इसी परिस्थिति में रखा जाएगा तो उनके लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। 
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ईडी की तरफ से सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने मलिक की जमानत का विरोध करते हुए बताया कि उन्हें उनके पसंद के अस्पताल में रखा गया है और वहां उनका इलाज जारी है। 
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