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मद्रास हाई कोर्ट: पूर्व सीएम जयललिता के आवास वेद निलयम को स्मारक में बदलने का फैसला रद्द
Wed, 24 Nov 2021 11:25 PM IST
Amit Mandal
एएनआई, चेन्नई
एएनआई, चेन्नई
Published by: Amit Mandal
Updated Wed, 24 Nov 2021 11:25 PM IST
सार
पिछली अन्नाद्रमुक सरकार ने जयललिता के निधन के बाद वेद निलयम को स्मारक में बदलने का फैसला लिया था।
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Madras high court
- फोटो : ANI
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विस्तार
चेन्नई के पोएस गार्डन में पूर्व सीएम जयललिता के आवास वेद निलयम को स्मारक में बदलने के फैसले को मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। पिछली अन्नाद्रमुक सरकार ने जयललिता के निधन के बाद वेद निलयम को स्मारक में बदलने का फैसला लिया था।
28 जनवरी 2021 को जयललिता के आवास वेद निलयम को सरकार द्वारा स्मारक में बदल दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने इसका एलान किया था। इस दिन आयोजित एक सादे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने एक पट्टिका का अनावरण करते हुए घोषणा की थी कि दिवंगत जयललिता के आवास को उनके स्मारक में परिवर्तित कर दिया गया है और इस संपत्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होगी।
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Madras High Court sets aside the previous AIADMK government's decision to convert former CM Jayalalithaa's Veda Nilayam house at Poes Garden in Chennai into a memorial. pic.twitter.com/C8fIYvrMVG
— ANI (@ANI) November 24, 2021विज्ञापन
28 जनवरी 2021 को जयललिता के आवास वेद निलयम को सरकार द्वारा स्मारक में बदल दिया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने इसका एलान किया था। इस दिन आयोजित एक सादे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने एक पट्टिका का अनावरण करते हुए घोषणा की थी कि दिवंगत जयललिता के आवास को उनके स्मारक में परिवर्तित कर दिया गया है और इस संपत्ति की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होगी।
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