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Tamil Nadu: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर प्रधान सत्र न्यायालय करे सुनवाई
Mon, 04 Sep 2023 11:31 PM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 04 Sep 2023 11:31 PM IST
सार
मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मद्रास प्रधान सत्र न्यायालय न केवल मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय मामले की पूरी जांच की सुनवाई करे।
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V Senthil Balaji
- फोटो : Social Media
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विस्तार
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को एक और दिलचस्प मोड़ आ गया। मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मद्रास प्रधान सत्र न्यायालय न केवल मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय मामले की पूरी जांच की सुनवाई करे।
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मंत्री सेंथिल बालाजी को 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध धन हस्तांतरण विरोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने सेंथिल बालाजी को पांच दिनों के लिए हिरासत में लिया था और पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी 12 अगस्त को चेन्नई के प्रधान सत्र न्यायालय में सेंथिल बालाजी के खिलाफ 3,000 पेज का आरोप पत्र और दस्तावेज दायर किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई 14 अगस्त को जिला कलेक्टर कार्यालय में सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दी गई थी।
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न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशों को चुनौती देने वाली बालाजी द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में उनकी जमानत याचिकाएं वापस कर दीं।
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पीठ ने कहा कि पिछले महीने याचिकाकर्ता के खिलाफ ईडी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध है। धारा 4 यह स्पष्ट करती है कि जो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करेगा, उसे कठोर कारावास की सजा होगी, जिसकी अवधि तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
ईडी ने कहा है कि बालाजी द्वारा किए गए अपराध पर पीएमएलए की धारा 4 के तहत मुकदमा चलाया जाना है, जिसके आधार पर अदालत में अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है।
पीठ ने कहा कि इसलिए, किसी के खिलाफ जो भी अपराध का आरोप लगाया गया है, जो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, उसकी सुनवाई केवल पीएमएलए की धारा 43 (1) के तहत नामित विशेष अदालतों द्वारा की जानी चाहिए जहां प्रस्तावित अदालत स्थित है।
पीठ ने कहा कि इस संदर्भ में, मामले के कागजात पहले ही विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और अब दस्तावेजों को वापस लेना और प्रधान जिला न्यायाधीश, चेन्नई को फिर से स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया है, और उसके बाद जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। सभी सुनवाई का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।