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साउंड सिस्टम को लेकर मस्जिदों को माननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन: हाईकोर्ट
एजेंसी/ भाषा
Updated Thu, 17 Aug 2017 07:54 AM IST
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मद्रास हाईकोर्ट
- फोटो : file photo
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मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि धर्म की आजादी एक मौलिक अधिकार है, जिसके साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता लेकिन जोर देकर यह भी कहा कि अजान या प्रार्थना के लिए मस्जिदों में इस्तेमाल होने वाले साउंड सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदर ने यह टिप्पणी की।दरअसल, जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोयंबटूर जिले के पोल्लाची ताल्लुक स्थित मस्जिदों से अधिकारियों ने बिना यह सत्यापित किए कि साउंड लेवल दिशानिर्देशों के तहत माननीय है या नहीं लाउडस्पीकर बड़े पैमाने पर जब्त कर लिए।
पढ़ें- मद्रास हाईकोर्ट: तमिलनाडु के स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य
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पोल्लाची अकिया जमत के अध्यक्ष शॉ नवाज खान ने कोयंबटूर ग्रामीण के एसपी और एएसपी पर बिना डेसिबल लेवल की जांच किए बिना मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने का आरोप लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।
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एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदर ने यह टिप्पणी की।दरअसल, जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोयंबटूर जिले के पोल्लाची ताल्लुक स्थित मस्जिदों से अधिकारियों ने बिना यह सत्यापित किए कि साउंड लेवल दिशानिर्देशों के तहत माननीय है या नहीं लाउडस्पीकर बड़े पैमाने पर जब्त कर लिए।
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