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Tamil Nadu: भ्रष्टाचार मामले में मंत्री पेरियासामी पर मुकदमा चलेगा; हाईकोर्ट बोला- जनता का भरोसा कायम रखना अहम
Tue, 27 Feb 2024 05:51 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Tue, 27 Feb 2024 05:51 AM IST
सार
न्यायाधीश ने कहा कि यदि भ्रष्टाचार के मामलों का सामना करने वाले विधायक और मंत्री आपराधिक मुकदमों को आनन-फानन में निपटा दिया गया तो आपराधिक न्याय की वैधता खत्म हो जाएगी और जनता का विश्वास डगमगा जाएगा।
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मद्रास हाई कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी को आरोपमुक्त करने का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय का आदेश सोमवार को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने मंत्री को मुकदमे का सामने करने का निर्देश दिया।
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न्यायाधीश ने कहा कि यदि भ्रष्टाचार के मामलों का सामना करने वाले विधायक और मंत्री आपराधिक मुकदमों को आनन-फानन में निपटा दिया गया तो आपराधिक न्याय की वैधता खत्म हो जाएगी और जनता का विश्वास डगमगा जाएगा।
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न्यायाधीश ने कहा कि जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस राज्य में किसी नेता के खिलाफ मुकदमा आपराधिक न्याय प्रणाली का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है।
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