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Tamil Nadu: आरएसएस को तमिलनाडु के तीन जिलों में रूट मार्च निकालने की अनुमति नहीं, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

Wed, 18 Oct 2023 04:57 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 18 Oct 2023 04:57 PM IST
सार

Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 22 अक्तूबर को मदुरै, रामनाथपुरम और शिवगंगा जिलों में आरएसएस को पथ संचलन (रूट मार्च) की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

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Madras High Court denies permission for RSS rallies in Madurai, Ramanathapuram and Sivaganga on October 22
आरएसएस - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 22 अक्तूबर को मदुरै, रामनाथपुरम और शिवगंगा जिलों में आरएसएस को पथ संचलन (रूट मार्च) की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

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इससे पहले सोमवार मद्रास उच्च न्यायालय आदेश दिया था कि 22 और 29 अक्तूबर को तमिलनाडु में 35 स्थानों पर प्रस्तावित आरएसएस के रूट मार्च के लिए पुलिस अनुमति दी जाए। 
 

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न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने कार्यक्रम की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को कम से कम तीन से पांच दिन पहले अनुमति देनी होगी।

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न्यायाधीश ने यह कहते हुए कि मार्च के मार्ग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, अनुमति देने के लिए पुलिस द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज किया। हालांकि, उन्होंने उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जी. कार्तिकेयन और वकील रबू मनोहर की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किए गए।

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