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तमिलनाडुः कोर्ट ने मांगा सदन में हुए हंगामे का वीडियो, राज्यपाल-मुख्यमंत्री सचिव को नोटिस

Mon, 27 Feb 2017 07:36 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 27 Feb 2017 07:36 PM IST
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Madras HC calls for assembly footage in the case of Palaniswami trust vote
- फोटो : indianexpress

तमिलनाडु विधानसभा में पलानीसामी के बहुमत साबित करने के बाद विश्वासमत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची डीएमके के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में 18 फरवरी को तमिलनाडु विधानसभा में हुए हंगामे का वीडियो मांगा है।

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हाइकोर्ट ने इस मामले में असेंबली सचिव, स्पीकर, गवर्नर के सचिव, सीएम पलानीसामी के सचिव और राज्य के सचिव को नोटिस जारी किया है। केस की अगली सुनवाई 10 मार्च को होनी है।
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आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में 18 फरवरी को जबरदस्त हंगामे तोड़फोड़ के बीच पलानीसामी ने बहुमत साबित कर दिया था, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके विरोध पर अड़ी रही।

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याचिका में मांग थी कि सदन में फिर से बहुमत परीक्षण कराया जाए

Madras HC calls for assembly footage in the case of Palaniswami trust vote

डीएमके ने बहुमत साबित करने के दो दिन बाद ही मामले में मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डीएमके शक्ति परीक्षण के दौरान सीक्रेट बैलेट की मांग कर रही थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने उसे खारिज कर दिया था।

वरिष्ठ वकील और DMK के पूर्व सांसद ने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुलुवादी जी रमेश और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में याचिका दायर की, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। डीएमके ने याचिका के जरिए मांग की थी कि सदन में फिर से बहुमत परीक्षण कराया जाए और 18 फरवरी को हुआ शक्ति परीक्षण खारिज किया जाए।

18 फरवरी को सीएम पलानीसामी ने विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में बहुमत हासिल कर था। उन्हें कुल 122 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ 11 वोट पड़े। मतदान से पहले डीएमके विधायकों के जबरदस्त विरोध की वजह से उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया था।

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