फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Lockdown guidelines in Hindi: Central Ministries officers Government and Private Offices States and Union Territories

लॉकडाउन दिशा-निर्देश: वरिष्ठ अधिकारियों की 100 फीसदी हाजिरी अनिवार्य, दफ्तरों के लिए नए नियम

Wed, 15 Apr 2020 01:58 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Wed, 15 Apr 2020 01:58 PM IST
विज्ञापन
Lockdown guidelines in Hindi: Central Ministries officers Government and Private Offices States and Union Territories
Lockdown guidelines in Hindi - फोटो : PTI
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालों में उप सचिवों (डिप्टी सेक्रेटरी) या उससे ऊपर के अफसरों को दफ्तर से ही काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी और निजी दफ्तरों में कामकाज को लेकर भी कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 
विज्ञापन


मंत्रालयों के लिए दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभागों और दफ्तरों में उप सचिवों और उससे ऊपर के अधिकारियों को 100 फीसदी उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके अलावा इन पदों से नीचे के 33 फीसदी से ज्यादा अधिकारियों और अन्य स्टाफ को जरूरत के मुताबिक दफ्तर आने के लिए कहा है। 
विज्ञापन


राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी दफ्तरों के लिए दिशा-निर्देश
  • पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल विभाग और नगर सेवा काम करते रहेंगे।
  • अन्य सभी विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को ऑफिस आना अनिवार्य होगा। 
  • ग्रुप सी और इससे नीचे के स्टाफ की 33 फीसदी से अधिक उपस्थिति जरूरी होगी। 
  • जिला प्रशासन और कोष विभाग निश्चित स्टाफ के साथ कामकाज जारी रखेंगे। 
  • इन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए सभी जरूरी सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करानी ही होगी। 
  • कोरोना को लेकर सभी गतिविधियों की जानकारी दिल्ली के साथ साझा करनी होंगी। 
  • वन विभाग के कर्मचारी और श्रमिक जरूरतों के मुताबिक काम जारी रखेंगे।
  • ये लोग चिड़ियाघर, नर्सरी, वन्यजीव, जंगलों में अग्निशमन, पौधों में पानी डालने, पैट्रोलिंग और जरूरी परिवहन जैसे काम चालू रखेंगे। 

ये विभाग पूरी तरह रहेंगे सक्रिय

  • रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र बल पूरी तरह से काम करते रहेंगे।
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग काम करते रहेंगे।
  • आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय आपदा सूचना एजेंसी (आईएमडी, आईएनसीओआईएस, एसएएसई, एनसीएस, सीडब्ल्यूसी) काम करती रहेंगी।
  • राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) काम करते रहेंगे।
  • भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का काम जारी रहेगा।

दफ्तरों के लिए दिशा-निर्देश
  • सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन अनिवार्य होगी।
  • दफ्तरों में सामाजिक दूरी जरूरी होगी।
  • शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे का अंतर जरूरी होगा। 
  • घर में बुजुर्ग या पांच साल से कम के बच्चे होने पर कर्मचारियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा।
  • सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर दफ्तर या परिसर को सेनिटाइज करेंगे।
  • संस्थान या दफ्तरों में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed