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चुनाव आयोग के संशोधन आधार संख्या लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कानून मंत्रालय
Wed, 09 Oct 2019 04:33 AM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 09 Oct 2019 04:33 AM IST
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चुनाव आयोग (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं और नए आवेदकों की प्रविष्टियों की जांच के लिए आधार संख्या लेने को चुनाव आयोग के वैधानिक समर्थन देने के प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय विचार कर रहा है। आयोग ने मतदाता सूची में दोहराव रोकने के लिए यह प्रस्ताव दिया है।
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मालूम हो कि अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड पर दिए गए एक आदेश में यूआईडीएआई (आधार) संख्या को मतदाताओं के चुनाव डाटा के साथ जोड़ने की परियोजना पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग मतदाता सूची में दोहराव रोकने के लिए ऐसा कर रहा था। चुनाव अयोग अपने राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी) के तहत आधार नंबर जुटा रहा था।
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अगस्त में कानून मंत्रालय को भेजे गए पत्र में आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें आयोग को मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों और जो मतदाता सूची में शामिल हैं उनसे आधार नंबर लेने की अनुमति देने की मांग की गई है। सूत्रों ने कहा कि कानून मंत्रालय चुनाव कानून में बदलाव के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई की जा रही है।।
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