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Kolkata: कलकत्ता HC ने रद्द किया बंगाल पुलिस का निर्देश, जूनियर डॉक्टरों के विरोध कार्निवल को मिली अनुमति

Tue, 15 Oct 2024 04:58 PM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देश Published by: शुभम कुमार Updated Tue, 15 Oct 2024 04:58 PM IST
सार

Kolkata: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के द्वारा लागू की गई धारा 163 को रद्द करते हुए जूनियर डॉक्टरों के विरोध कार्निवल को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर न्यायमूर्ति ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है और अदालत इस अधिकार का सम्मान करती है।

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Kolkata HC cancels Bengal police's order, allows junior doctors' protest carnival
कलकत्ता हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस के द्वरा रानी रासमणि रोड और रेड रोड पर लागू की गई धारा 163 को रद्द करते हुए जूनियर डॉक्टरों के विरोध कार्निवल को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविकिशन कपूर ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है और अदालत इस अधिकार का सम्मान करती है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को रानी रासमणि रोड और रेड रोड के बीच बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश भी जारी किया। 
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राज्य सरकार को लगाई फटकार
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट राज्य सरकार के पक्षधार वकिल से पूछा कि क्या 163 धारा केवल इसी इलाके में लागू की गई है, या अन्य जगहों पर भी इसे लागू किया गया है। न्यायमूर्ति कपूर ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि जब पंडालों और रेड रोड पर दुर्गा पूजा कार्निवल के लिए भीड़ जुट सकती है, तो डॉक्टरों का कार्निवल रोकने का कारण क्या है।
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बंगाल सरकार 2016 से कर रही है इस कार्निवल का आयोजन 
जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार 2016 से शहर में कई पुरस्कार विजेता मूर्तियों को प्रदर्शित करते हुए दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित कर रही है। जिसको लेकर न्यायमूर्ति रवि कृष्ण कपूर की अवकाश पीठ ने कोलकाता के रानी रश्मोनी रोड पर संयुक्त मंच डॉक्टर्स फोरम के कार्निवल की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पुलिस डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कोलकाता पुलिस को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि कितने लोग इकट्ठा होंगे। कार्निवल शांतिपूर्ण माहौल में होना चाहिए।
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बता दें कि राज्य सरकार ने इस कार्निवल को किसी अन्य दिन करने का सुझाव दिया था और रानी रासमणि रोड के बजाय रामलीला मैदान पर आयोजन का प्रस्ताव रखा। जिसको लेकर याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने इस पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि पुलिस यह तय नहीं कर सकती कि कौन-सा कार्यक्रम किस दिन होगा। डॉक्टर गुंडे नहीं हैं और उनका यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा।
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