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Lockdown 2.0 : 20 अप्रैल से किसे मिलेगी छूट और किसे नहीं, इन राज्यों ने साफ की तस्वीर

Mon, 20 Apr 2020 10:29 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Mon, 20 Apr 2020 10:29 AM IST
सार

जानलेवा महामारी कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में तीन मई तक लॉकडाउन जारी है। 15 अप्रैल से शुरू हुए लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए थे। कुछ सेवाओं के संचालन को अनुमति दी है तो आम आदमी को भी कुछ राहत दी है। 20 अप्रैल से कुछ और नए दिशा-निर्देश लागू हुए हैं। सरकार का आदेश है कि सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए ही इन्हें लागू किया जाए। पढ़िए लॉकडाउन 2.0 के लिए सरकार ने क्या दिशा-निर्देश दिए हैं और क्या-क्या राहत दी हैं:

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Know everything about second phase of lockdown in India guidelines, permissions, relaxation
अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बैंगलुरू की तस्वीर - फोटो : PTI

विस्तार

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉकडाउन में सरकार द्वारा सोमवार (20 अप्रैल) से कुछ छूट दी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक हर राज्य, हर थाने और हर कस्बे पर नजर रखी जाएगी और इसके बाद ही ढील दी जाएगी। जिन इलाकों में हॉटस्पॉट नहीं हैं और स्थिति सामान्य हो रही है वहीं 20 अप्रैल से लॉकडाउन में रियायतें दी गई हैं।

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केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीन मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया था। इसे लेकर कई राज्यों व शहरों ने स्थिति साफ कर दी है। इन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। जानिए किन राज्यों व जिलों ने क्या फैसला लिया है। 
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दिल्ली: लॉकडाउन से दिल्ली वालों को फिलहाल छूट नहीं मिलेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। एक हफ्ते बाद हालात की समीक्षा होगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि सोमवार से लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
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मौजूदा पाबंदियां अगले एक हफ्ते तक जारी रहेंगी। 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार दोबारा से हालात की समीक्षा करेगी। इसके आधार पर आगे का फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बताया कि दिल्ली में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। स्थिति चिंताजनक लेकिन अभी भी नियंत्रण में है।



उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों को छूट देने का फैसला जिलों के प्रशासन के विवेक पर छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों में छूट के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लें और उनसे शासन को अवगत कराएं।

बता दें कि आगरा के जिलाधिकारी ने कहा है कि यहां किसी तरह की छूट नहीं होगी क्योंकि हालात गंभीर हैं। वहीं, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने भी साफ कर दिया कि तीन मई तक किसी तरह के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

उत्तराखंड: कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन की अवधि में उद्योगों को खोलने के लिए शनिवार से उद्योग विभाग में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। सरकार ने प्रदेश में 11 चिन्हित सेक्टरों के उद्योगों को ही उत्पादन शुरू करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों के पूरे प्रदेश में स्थापित उद्योगों को 20 अप्रैल से खोलने के लिए अनुमति पाने को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

केरल : इस छूट की वजह से केरल के सात जिलों में स्थिति कुछ हद तक सामान्य होने की संभावना है। इन जिलों में रेस्तरां खुलेंगे और ऑड-ईवन के नियमों के तहत कुछ प्राइवेट गाड़ियों को भी चलने की अनुमति मिलेगी। पिछले 21 दिनों के भारत बंद के दौरान केरल सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था।

जिसमें केरल को चार जोन- रेड, ऑरेंज ए, ऑरेंज बी और ग्रीन में बांटा गया है। इनमें से तीन जोन में अलग-अलग चरणों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट देने की बात कही गई थी। केंद्र ने शुक्रवार को केरल सरकार के इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है और प्रतिबंधों में छूट की मंजूरी दे दी है। 

जम्मू : लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों के लिए छूट मिलेगी। मिलने वाली रियायतों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने शनिवार को एसओपी जारी की थी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी एसओपी के अनुसार तीन मई तक अंतर जिला, अंतर संभाग तथा अंतर राज्यीय मूवमेंट पर रोक रहेगी। प्राधिकरण के सदस्य सचिव सिमरनदीप सिंह के अनुसार मूवमेंट की इजाजत केवल मेडिकल इमरजेंसी, परिवार के सदस्य की मृत्यु संबंधी मामलों में मिलेगी।

अंतर जिला मूवमेंट के लिए संबंधित डीसी, अंतर संभाग के लिए मंडलायुक्त तथा अंतर राज्य के लिए मंडलायुक्त पास जारी करेंगे। अंतर राज्यीय अनुमति के लिए लखनपुर के नोडल अफसर से परामर्श के बाद मंडलायुक्त पास जारी करेंगे। डीसी की ओर से रोजाना मूवमेंट के लिए जारी पास लॉकडाउन की अवधि तक वैध रहेंगे।

इंदौर और भोपाल: मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। बता दें कि दोनों शहरों में कोरोना संक्रमण से हालात गंभीर हैं। इंदौर में कोरोना के 890 मामले सामने आ चुके हैं। जबकि भोपाल में 214 मामले सामने आए हैं।  

पंजाब : पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया कि अभी लॉकडाउन में तीन मई तक कोई राहत दी जाएगी। केवल गेंहू की खरीद और बिक्री को इससे छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि तीन मई को एक बार फिर से समीक्षा बैठक की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों में प्रशासन को कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दिए हैं।

केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ को रेड जोन में डाल दिया है। साथ ही शहर को कोरोना का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। अब शहर में सख्ती और बढ़ जाएगी। 20 अप्रैल के बाद शहरवासियों को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। हालांकि अभी सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच लोग पैदल जाकर खरीदारी कर रहे हैं। 

तेलंगाना : तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कैबिनेट में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जिसे मंत्रिमंडल ने पास कर दिया। सीएम ने कहा कि 7 मई तक प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में 14 दिन का जरूरी आइसोलेशन पीरियड पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी एजेंसी और कंपनी को डोर टू डोर ई-डिलीवरी, फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी की इजाजत नहीं दी जाएगी।  

हिमाचल प्रदेश : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन-2 की घोषणा और 20 अप्रैल से राहत की उम्मीद में बैठे लोगों को अभी एक से दूसरे जिले में जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर लॉकडाउन एग्जिट प्लान तैयार कर रही टास्क फोर्स ने भी तीन मई तक इसमें छूट न देने की सिफारिश की है।

20 अप्रैल के बाद चुनिंदा व्यक्तियों की आवाजाही को अनुमति मिली

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दिशा-निर्देश 1 - फोटो : MyGov
  • दिशा-निर्देशों के मुताबिक चिकित्सा, आपातकालीन सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निजी वाहनों को अनुमति दी जाएगी। 
  • चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर केवल एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहनों में केवल वाहन चालक को अनुमति दी जाएगी। 
  • सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त कार्य के लिए यात्रा करने वाले सभी कर्मचारियों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अनुमति

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दिशा-निर्देश 2 - फोटो : MyGov
  • ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, एसईजेड और निर्यात संबंधी इकाइयां, औद्योगिक एस्टेट और टाउनशिप को अनुमति दी जाएगी। 
  • इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों, आईटी हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और जूट उद्योग को भी अनुमति मिलेगी।
  • कोयला और खनिज उत्पादन और तेल व रिफाइनरी के साथ ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्टे भी चालू किए जाएंगे।
  • सड़क समेत सिंचाई परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की निर्माण गतिविधियां और नगर पालिकाओं की निर्माण परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

कार्गो और आवश्यक सेवाओं को अनुमति

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दिशा-निर्देश 3 - फोटो : MyGov
  • कार्गो सेवाएं : हवाई, रेल, भूमि और समुद्री मार्गों से कार्गो (राज्यीय और अंतरराज्यीय) के परिवहन को अनुमति दी जाएगी। दो ड्राइवरों और एक सहायक के साथ ढुलाई करने वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी। डिलिवरी या पिकअप के लिए खाली वाहनों को अनुमति दी जाएगी। 
  • आवश्यक सेवाएं : आवश्यक सामानों की आपूर्ति श्रृंखला जैसे कि विनिर्माण, थोक, खुदरा व्यापार और आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानों कोऔर गाड़ियों के आवागमन को अनुमति दी जाएगी। बड़ी ईंट और मोर्टार भंडार, राजमार्ग पर ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानों आदि को खुले रहने की अनुमति रहेगी।

वित्तीय और सामाजिक सेवाएं

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दिशा-निर्देश 4 - फोटो : MyGov
  • वित्तीय क्षेत्र : बैंकिंग कार्यों के लिए आरबीआई और उसके विनियमित वित्तीय बाजार और संस्थाएं, बैंक, एटीएम और आईटी वेंडर खुले रहेंगे। सेबी और पूंजी व ऋण बाजार की सेवाएं जारी की जाएंगी साथ ही आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों में भी काम शुरू होगा। 
  • सामाजिक क्षेत्र : केयर होम और ऑब्जर्वेशन होम समेत बच्चों, दिव्यांगों और वृद्धों इत्यादि के लिए घर। ईपीएफओ द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और भविष्य निधि का भुगतान जारी होगा। साथ ही आंगनवाड़ी का संचालन भी शुरू किया जाएगा।

कार्यस्थलों के लिए दिशा-निर्देश

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दिशा-निर्देश 5 - फोटो : MyGov
  • तापमान स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के मानदंडों का पालन होना चाहिए। 
  • दो शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतर होना चाहिए। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के उपयोग को उत्साहित करें। 
  • 65 साल से ज्यादा के व्यक्तियों और पांच साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को घर से काम करने की सलाह
  • सभी संस्थान शिफ्ट के बीच अपने कार्यस्थल की सफाई सुनिश्चित करें। बड़ी बैठकों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

कमर्शियल सेवाओं को अनुमति

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दिशा-निर्देश 6 - फोटो : MyGov
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अनुमति। 50 फीसदी कार्यबल के साथ आईटी सेवाएं भी संचालित की जाएंगी। 
  • सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा और कॉल सेंटर शुरू किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर सीएससी शुरू की जाएंगी। 
  • ई-कॉमर्स कंपनियां, कूरियर कंपनियां, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग के काम शुरू होंगे। 
  • निजी सुरक्षा और फैसिलिटी प्रबंधन सेवाएं, होटल, होमस्टे इत्यादि शुरू होंगे। 
  • क्वारंटीन सुविधा के लिए इलेक्ट्रीशियंस, प्लंबर आदि स्व नियोजित व्यक्तियों की सेवाएं शुरू की जाएंगी।

सार्वजनिक उपयोगिताओं को अनुमति

  • शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत ऑनलाइन शैक्षणिक सेवाओं को अनुमति दी गई। 
  • मनरेगा का काम, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, श्रमिकों को फेस मास्क का उपयोग करना होगा और सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। 
  • तेल और गैस, ऊर्जा, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और इंटरनेट सेवाओं का संचालन

अफवाहों से बचें

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दिशा-निर्देश 7 - फोटो : MyGov

इसके साथ ही सरकार ने अपील की है किसी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें। कहा गया है कि यह समाचार फर्जी है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री हर भारतीय को 15 हजार रुपये की मदद दे रहे हैं। 

सोशल डिस्टेंसिंग का रखें खास ध्यान, थूकने पर लगेगा जुर्माना

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दिशा-निर्देश 8 - फोटो : MyGov
  • लॉकडाउन 2.0 के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक फेस कवर पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
  • सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध है। विवाह कार्यक्रम और अंतिम संस्कार जिलाधिकारी द्वारा विनियमित किए जाएंगे।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही सजा भी दी जाएगी। इसके साथ ही शराब, गुटका और तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।
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