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कलकत्ता हाईकोर्ट: जनगणना में लगे शिक्षक स्कूल ड्यूटी पर माने जाएंगे, काम करने से नहीं कर सकते इनकार
Fri, 21 Aug 2026 09:39 PM IST
राहुल कुमार
आईएएनएस, कोलकाता
आईएएनएस, कोलकाता
Published by: राहुल कुमार
Updated Fri, 21 Aug 2026 09:39 PM IST
सार
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जनगणना के काम में लगाए गए शिक्षकों को स्कूल की ड्यूटी पर माना जाएगा। हाईकोर्ट शिक्षकों को जनसंख्या सर्वेक्षण का काम सौंपे जाने के मामलों पर सुनवाई कर रहा था।
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कलकत्ता हाईकोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना के काम में लगाने के लिए कई शर्तें तय की। जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल-जज बेंच ने संबंधित स्कूलों को जनगणना के काम के लिए शिक्षकों की जरूरत के बारे में पहले ही बता दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि शिक्षक इस काम को करने से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि यह राष्ट्रीय हित का काम है।
जस्टिस राव ने यह भी कहा कि संबंधित स्कूलों को वैकल्पिक शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी ताकि वहां सामान्य शैक्षणिक सत्र में कोई बाधा न आए। हालांकि, जस्टिस राव ने आगे कहा कि एक बार जनगणना की ड्यूटी सौंपे जाने के बाद, संबंधित शिक्षकों को ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा और जनगणना से संबंधित जरूरी काम करने होंगे।
इसके साथ ही जस्टिस राव ने कहा कि जनगणना की ड्यूटी में लगे शिक्षकों को उस पूरी अवधि के दौरान 'ऑन-ड्यूटी' माना जाना चाहिए और दिखाया जाना चाहिए, जब वे जनगणना से संबंधित गतिविधियों में लगे हों। इससे पहले, जस्टिस राव ने शिक्षकों को एक ही समय में पढ़ाने और जनगणना की ड्यूटी सौंपे जाने पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि एक समय में शिक्षक या तो पढ़ाने की ड्यूटी में लगे होंगे या जनगणना की ड्यूटी में।
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जस्टिस राव ने जनगणना की ड्यूटी के लिए रोटेशनल आधार पर और यदि संभव हो तो वैकल्पिक दिनों में शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव भी दिया। उन्होंने जनगणना की ड्यूटी के लिए सरकारी स्कूलों से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और राज्य सरकार को जनगणना की ड्यूटी के लिए चुनिंदा शिक्षकों की नियुक्ति करने की सलाह दी।
जिन शिक्षकों ने जनगणना की ड्यूटी के लिए अपनी सामूहिक नियुक्ति के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हालांकि वे उस काम का हिस्सा बनने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन राज्य प्रशासन द्वारा उनकी भागीदारी को प्रशासनिक रूप से 'ऑन-ड्यूटी' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए. इस पर सिंगल-जज बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
इससे पहले, जस्टिस राव ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या इस काम के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय जनगणना अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद लिया गया था। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई थी। हालांकि, तब जस्टिस राव ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार दोपहर को इसे सुनाया।
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जस्टिस राव ने यह भी कहा कि संबंधित स्कूलों को वैकल्पिक शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी ताकि वहां सामान्य शैक्षणिक सत्र में कोई बाधा न आए। हालांकि, जस्टिस राव ने आगे कहा कि एक बार जनगणना की ड्यूटी सौंपे जाने के बाद, संबंधित शिक्षकों को ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा और जनगणना से संबंधित जरूरी काम करने होंगे।
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इसके साथ ही जस्टिस राव ने कहा कि जनगणना की ड्यूटी में लगे शिक्षकों को उस पूरी अवधि के दौरान 'ऑन-ड्यूटी' माना जाना चाहिए और दिखाया जाना चाहिए, जब वे जनगणना से संबंधित गतिविधियों में लगे हों। इससे पहले, जस्टिस राव ने शिक्षकों को एक ही समय में पढ़ाने और जनगणना की ड्यूटी सौंपे जाने पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि एक समय में शिक्षक या तो पढ़ाने की ड्यूटी में लगे होंगे या जनगणना की ड्यूटी में।
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जस्टिस राव ने जनगणना की ड्यूटी के लिए रोटेशनल आधार पर और यदि संभव हो तो वैकल्पिक दिनों में शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव भी दिया। उन्होंने जनगणना की ड्यूटी के लिए सरकारी स्कूलों से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और राज्य सरकार को जनगणना की ड्यूटी के लिए चुनिंदा शिक्षकों की नियुक्ति करने की सलाह दी।
जिन शिक्षकों ने जनगणना की ड्यूटी के लिए अपनी सामूहिक नियुक्ति के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हालांकि वे उस काम का हिस्सा बनने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन राज्य प्रशासन द्वारा उनकी भागीदारी को प्रशासनिक रूप से 'ऑन-ड्यूटी' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए. इस पर सिंगल-जज बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
इससे पहले, जस्टिस राव ने यह सवाल भी उठाया था कि क्या इस काम के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय जनगणना अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद लिया गया था। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई थी। हालांकि, तब जस्टिस राव ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और शुक्रवार दोपहर को इसे सुनाया।