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ख्वाजा यूनुस मामला: मुंबई के पुलिस आयुक्त के खिलाफ दायर हुई अवमानना याचिका

Wed, 24 Jun 2020 04:10 AM IST
संजीव कुमार झा अमर उजाला नेटवर्क, मुंबई
अमर उजाला नेटवर्क, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 24 Jun 2020 04:10 AM IST
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Khwaja Yunus Case, victim mother files contempt plea in highcourt against delhi top cop
ख्वाजा यूनुस(फाइल फोटो) - फोटो : social media

मुंबई के घाटकोपर विस्फोट मामले के संदिग्ध ख्वाजा यूनुस की कथित तौर पर हिरासत में मौत के मामले में आरोपी चार पुलिस कर्मियों की नौकरी बहाल करने का मामला अदालत पहुंच गया है। इस मामले में ख्वाजा यूनुस की मां आसिया बेगम ने मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में अदालत से राज्य सरकार और पुलिस को पांच जून 2020 के उनकी बहाली के आदेश को वापस लेने और चारों को निलंबित रखने की भी मांग की गई है।

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आसिया बेगम ने याचिका में कहा है कि पुलिस कर्मियों की बहाली जानबूझ कर की गई। साल 2004 में दिए आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का आदेश दिया था, क्योंकि प्रथम दृष्टया उनके अपराध में शामिल होने के संकेत मिले थे।
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याचिका के अनुसार चारों पुलिसकर्मी 2003-2004 से निलंबित हैं। शिवसेना के महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद जून 2020 में समीक्षा समिति ने निलंबन के आदेश की समीक्षा की और उनकी बहाली का सुझाव दिया।

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