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बढ़ते विरोध के बीच केरल सरकार ने पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश पर लगाई रोक
Mon, 23 Nov 2020 08:34 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Mon, 23 Nov 2020 08:34 PM IST
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अध्यादेश के खिलाफ विरोध करते कांग्रेस नेता
- फोटो : पीटीआई
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केरल सरकार ने अलग-अलग वर्गों की ओर से आलोचना के बाद राज्य पुलिस अधिनियम में विवादित संशोधन पर सोमवार को रोक लगा दी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि उनकी सरकार का इरादा अभी इस संशोधित कानून को लागू नहीं करने का है ,क्योंकि एलडीएफ (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) के समर्थकों और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए खड़े लोगों ने इसे लेकर चिंताएं व्यक्त की हैं।
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मुख्यमंत्री विजयन ने एक बयान में कहा, 'हमारा इरादा संशोधित केरल पुलिस अधिनियम को लागू करने का नहीं है। इस संबंध में विधानसभा में विस्तृत विचार-विमर्श होगा और विभिन्न तबकों की राय सुनने के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा।' विपक्षी पार्टियों ने अध्यादेश के जरिए लाए गए संशोधन की आलोचना की थी और कहा था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी के खिलाफ है।
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बता दें कि केरल मंत्रिमंडल ने पिछले महीने पुलिस अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें धारा 118-ए जोड़ने का फैसला किया था। इसके तहत अगर कोई शख्स सोशल मीडिया के जरिए किसी व्यक्ति की मानहानि या अपमान करने वाली कोई सामग्री तैयार करता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना या पांच साल की कैद या दोनों हो सकते हैं।
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