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नन दुष्कर्म मामला: केरल उच्च न्यायालय ने बिशप मुलक्कल को दी सशर्त जमानत, पासपोर्ट करना होगा सरेंडर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, केरल
Updated Mon, 15 Oct 2018 01:12 PM IST
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पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल को नन से दुष्कर्म मामले में केरल की उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी है। सोमवार को केरल उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बेल दी है जिसमें उन्हें केरल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा बिशप को अपना पासपोर्ट भी अदालत में सरेंडर करना होगा। उन्हें केरल पुलिस ने कई बार की पूछ-ताछ के बाद 21 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था।
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Kerala High Court has laid down the conditions that Bishop Franco Mulakkal should not enter Kerala & should surrender his passport before the court. https://t.co/qvd7FsQgfy
— ANI (@ANI) October 15, 2018
बता दें इसी साल जून में 43 साल की नन से पुलिस में मुलक्कल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बिशप ने उसके साथ 2014 से लेकर 2016 तक 13 बार दुष्कर्म किया था। मामला तूल पकड़ने के बाद बिशप ने अपने बचाव में कई तर्क दिए थे।
बिशप के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के 85 दिन बाद गिरफ्तारी हुई थी। 28 जून को कुराविलंगड़ थाने में दुष्कर्म पीड़िता का बयान दर्ज किए जाने के बाद बिशप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।