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केरल: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के लिए एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा, 11.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

Wed, 07 Jul 2021 12:01 AM IST
Kuldeep Singh पीटीआई, कोच्चि
पीटीआई, कोच्चि Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 07 Jul 2021 12:01 AM IST
सार

  • विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ए. सिंधु के अनुसार, वह व्यक्ति शराब का आदी था और अपनी बेटी और उसके छोटे भाई को नियमित रूप से पीटता था। उनके पड़ोसियों ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को इसकी जानकारी दी।

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Kerala: Man sentenced to 20 years in jail for sexual harassment minor daughter, fined Rs 11.70 lakh
Sexual harassment

विस्तार

केरल के कोच्चि की एक विशेष त्वरित अदालत ने 2018 में पांच साल की बेटी से दुष्कर्म के लिए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 11.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार वी. ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376एबी के तहत 20 साल की जेल की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में लगाया जाता है। इस धारा के तहत न्यूनतम सजा 20 साल और अधिकतम सजा दोषी के जीवन या मृत्यु तक कारावास है।
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इसके अलावा, अदालत ने दोषी को धारा 376 (2) (एफ) के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस धारा में 12 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है।
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विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ए. सिंधु के अनुसार, वह व्यक्ति शराब का आदी था और अपनी बेटी और उसके छोटे भाई को नियमित रूप से पीटता था। उनके पड़ोसियों ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को इसकी जानकारी दी। इसके बाद, सीडब्ल्यूसी पुलिस के साथ आई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। समिति ने बच्चों को अपने संरक्षण में ले लिया।

एसपीपी ने कहा कि काउंसलिंग के दौरान नाबालिग लड़की ने सीडब्ल्यूसी और पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।

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