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Kerala: मानव बलि के मामले में आरोपी महिला को जमानत देने से इनकार, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Wed, 04 Jan 2023 02:13 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Wed, 04 Jan 2023 02:13 PM IST
सार

11 अक्तूबर, 2022 को पथानमथिट्टा जिले के एलंथूर गांव में एक महिला के मकान से शवों के टुकड़े बरामद किए गए थे। जांच के बाद सामने आया कि पूरा मामला मानव बलि का है।

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Kerala High Court Denied bail to woman accused of human sacrifice News in Hindi
केरल हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

केरल के दिल दहला देने वाले मानव बलि के मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने महिला, उसके पति लैला भागवाल सिंह के अलावा एक अन्य व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 

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गौरतलब है कि 11 अक्तूबर, 2022 को पथानमथिट्टा जिले के एलंथूर गांव में एक महिला के मकान से शवों के टुकड़े बरामद किए गए थे। जांच के बाद सामने आया कि पूरा मामला मानव बलि का है और आरोपी महिला ने अपने पति व मोहम्मद शफी के साथ मिलकर दो महिलाओं की हत्या कर दी और उनके शव के टुकड़े भी कर दिए। 
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पुलिस ने बताया, पहली महिला 26 सितंबर को लापता हुई थी और इस मामले में शफी जांच के दायरे में था। पुलिस ने कहा था कि पद्मा सितंबर में लापता हुई थी जबकि चालाकुडी निवासी दूसरी महिला रोसलिन जून से लापता थी। पुलिस ने बताया कि रोसलिन को पोर्न (अश्लील) फिल्म में अभिनय के लिए 10 लाख रुपये देने का वादा किया गया था और  बहला-फुसलाकर अपराध स्थल पर लाया गया, जहां लैला ने उसकी हत्या की थी। 

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