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Suryanelli case: दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने पर पूर्व DGP के खिलाफ होगी जांच, केरल HC ने दिया आदेश

Thu, 13 Jun 2024 11:34 PM IST
विशांत श्रीवास्तव अमर उजाला, न्यूज डेस्क, कोची
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, कोची Published by: विशांत श्रीवास्तव Updated Thu, 13 Jun 2024 11:34 PM IST
सार

सूर्यनेल्ली मामले में दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में केरल हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। मैथ्यूज ने अपनी लिखी गई एक किताब में 1996 के दुष्कर्म मामले में पीड़िता की पहचान का खुलासा कर दिया था।

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Kerala HC directs probe against former DGP Siby Mathews for revealing identity of rape survivor
केरल उच्च न्यायालय (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

विवादास्पद सूर्यनेल्ली मामले में दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने पर पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को राज्य पुलिस को जांच शुरू करने का आदेश दिया है।

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न्यायमूर्ति ए बदहरुदीन ने तिरुवनंतपुरम में मन्ननथला पुलिस को सूर्यनेल्ली मामले के जांच अधिकारी केके जोशुआ की ओर से दायर शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया। शिकायत के अनुसार, मैथ्यूज ने अपनी लिखी गई एक किताब में 1996 के दुष्कर्म मामले में पीड़िता की पहचान का खुलासा कर दिया था। 

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अदालत ने तिरुवनंतपुरम शहर के पुलिस आयुक्त की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि मैथ्यूज के खिलाफ आरोपों की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस की ओर से पूर्व डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज करने से इन्कार करने के बाद जोशुआ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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