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केरल सोना तस्करी मामला: मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव शिवशंकर की गिरफ्तारी पर रोक
Fri, 16 Oct 2020 07:41 AM IST
Kuldeep Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Published by: Kuldeep Singh
Updated Fri, 16 Oct 2020 07:41 AM IST
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केरल हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
सोना तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव एम शिवशंकर की गिरफ्तारी पर 23 अक्तूबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से निलंबित आईएएस अधिकारी की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब मांगा है।
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केरल हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब
साथ ही कोर्ट ने ईडी को 23 अक्तूबर तक शिवशंकर को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईप्रोफाइल सोना तस्करी मामले की अलग-अलग एंगल से ईडी, कस्टम विभाग और सीबीआई जैसी तीन केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी शिवशंकर से कई बार पूछताछ कर चुकी है। उनको भय था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
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गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। सोना तस्करी की मुख्य अभियुक्त स्वपना सुरेश के साथ तार जुड़ने के बाद शिवशंकर को निलंबित कर दिया गया था। गौरतलब है कि कस्टम विभाग ने 5 जुलाई को तिरुअनंतपुरम एयरपोर्ट पर 30 किलो सोना पकड़ा था, जो राजनयिक चैनल के जरिये संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाया गया था।
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संदीप नायर की जमानत याचिका खारिज
इस बीच, कोच्चि स्थित प्रधान सत्र कोर्ट ने सोना तस्करी के आरोपी संदीप नायर की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी। नायर को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं, स्वपना सुरेश और सरित पीएस ने विशेष एनआईए कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली। स्वपना को कस्टम विभाग और ईडी के दर्ज मामलों में जमानत मिल चुकी है। हालांकि, वह अब भी न्यायिक हिरासत में है। एनआईए ने उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें उसे अभी जमानत नहीं मिली है।