केरल सोना तस्करी मामला : अदालत ने पूर्व मुख्य सचिव शिवशंकर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
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केरल सोना तस्करी मामले में केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय के पूर्व मुख्य सचिव एम शिवशंकर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने शिवशंकर की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
During the hearing, ED said that accused Swapna Suresh didn't mention Sivasankar's name initially because he was influential.
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The court has reserved its order on Shivasankar's bail plea. https://t.co/UYGAzIg3D3— ANI (@ANI) December 18, 2020
इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में कहा कि शिवशंकर की गतिविधियां पीएमएलए के तहत जानकारी छुपाने के तहत आती हैं। ईडी ने कहा कि सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्र सुरेश ने शुरू में शिवशंकर के नाम जिक्र नहीं किया क्योंकि वह प्रभावशाली था।