फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Kerala Fast Track Court sentences man to three life terms for raping and impregnating minor daughter

Kerala: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और गर्भवती करने के दोषी को तीन बार उम्रकैद की सजा, मरते दम तक रहेगा कैद

Mon, 30 Jan 2023 11:45 PM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मल्लापुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मल्लापुरम Published by: गुलाम अहमद Updated Mon, 30 Jan 2023 11:45 PM IST
सार

सरकारी वकील ने बताया कि दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों के लिए तीन उम्रकैद के बराबर सजा सुनाई गई और अदालत ने निर्देश दिया है कि वह मरते दम तक कैद रहेगा। साथ ही अदालत ने उस पर 6.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
Kerala Fast Track Court sentences man to three life terms for raping and impregnating minor daughter
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

केरल की एक अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ कई दुष्कर्म करने और गर्भवती करने के दोषी व्यक्ति को सोमवार को तीन उम्रकैद के बराबर कारावास की सजा सुनाई है। मल्लापुरम जिले के मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (Manjeri Fast Track Special Court) के न्यायाधीश राजेश के. ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत व्यक्ति को दुष्कर्म, गंभीर यौन उत्पीड़न और यौन हमले के साथ-साथ पीड़िता को डराने-धमकाने का दोषी ठहराया।

विज्ञापन


सरकारी वकील ने बताया कि दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों के लिए तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अदालत ने निर्देश दिया कि वह मृत्यु तक कैद रहेगा। साथ ही अदालत ने उस पर 6.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दुष्कर्म की पहली घटना मार्च 2021 में हुई थी, जब पीड़िता घर में अकेली थी। तब लड़की उम्र 15 वर्ष थी और कोविड महामारी के कारण ऑनलाइन कक्षाएं कर रही थी। जब वह पढ़ रही थी, इस दौरान आरोपी पिता ने उसे अपने बेडरूम में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन


जानें कैसे हुआ मामले का खुलासा
वकील ने बताया कि जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने अक्तूबर 2021 तक अपनी बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। दोषी पूर्व मदरसा शिक्षक है। नवंबर 2021 में जब स्कूल में कक्षाएं फिर से शुरू हुईं, तो पीड़िता स्कूल जाने लगी और उस दौरान उसके पेट में दर्द हुआ। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जब उसने जनवरी 2022 में फिर से दर्द की शिकायत की, तो उसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद पिता की घिनौनी करतूत का खुलासा हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन


डीएनए जांच में हुई पिता के अपराध की पुष्टि
उन्होंने बताया कि लड़की की आपबीती सुनने के बाद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और मामला दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, मेडिकल जांच के आधार पर पीड़िता का गर्भ समाप्त कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने भ्रूण, लड़की और उसके पिता के डीएनए नमूने एकत्र किए। डीएनए जांच में पिता ही अपराधी निकला।


सरकारी वकील ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां के बयानों के साथ डीएनए जांच के सबूत आरोपी को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण साबित हुए। वहीं, मामले की जांच करने वाले अधिकारी ने कहा कि इस मामले की तेजी से जांच की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि आरोपी जमानत पर बाहर न आए और पीड़ित या गवाहों को प्रभावित न कर सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed