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Kerala: केरल की अदालत ने 80 वर्षीय व्यक्ति को सुनाई कुल 45 साल जेल की सजा, जानें क्या है मामला
Thu, 22 Feb 2024 06:38 PM IST
शिवेंद्र तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवेंद्र तिवारी
Updated Thu, 22 Feb 2024 06:38 PM IST
सार
Kerala: पीड़िता के घर के पास दोषी व्यक्ति की दुकान थी। एक दिन जब व्यक्ति ने देखा कि लड़की के घर पर कोई नहीं है, तो वह घर में घुस गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक)
- फोटो : istock
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विस्तार
केरल में 80 वर्षीय व्यक्ति को कुल 45 साल जेल की सजा सुनाई गई है। राज्य की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के लिए यह सजा सुनाई है। यह मामला केरल के इडुक्की जिले का है।
इडुक्की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश टी.जी. वर्गीस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत व्यक्ति को कुल 45 साल की अलग-अलग सजा सुनाई है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने दी। एसपीपी ने बताया कि चूंकि सजाएं एक साथ काटनी होंगी और दोषी को दी गई जेल की अधिकतम सजा 20 साल थी, इसलिए वह 20 साल जेल में काटेगा।
जुर्माना भी लगा; पीड़िता के पुनर्वास का भी निर्देश
अदालत ने दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि दोषी से यह जुर्माना मिला है तो उसे पीड़िता को दिया जाना चाहिए।
अभियोजक ने कहा कि अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को लड़की के पुनर्वास के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
क्या थी घटना?
एसपीपी ने बताया कि लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना 2021 में हुई थी। जब यह घटना घटी तब लड़की के घर पर कोई नहीं था। लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी थी जबकि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। लड़की की देखभाल एक बुजुर्ग दंपती कर रहा था जो उसके पिता के रिश्तेदार थे।
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दरअसल, पीड़िता के घर के पास दोषी व्यक्ति की दुकान थी। एक दिन जब व्यक्ति ने देखा कि लड़की के घर पर कोई नहीं है, तो वह घर में घुस गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
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इडुक्की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश टी.जी. वर्गीस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत व्यक्ति को कुल 45 साल की अलग-अलग सजा सुनाई है। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने दी। एसपीपी ने बताया कि चूंकि सजाएं एक साथ काटनी होंगी और दोषी को दी गई जेल की अधिकतम सजा 20 साल थी, इसलिए वह 20 साल जेल में काटेगा।
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जुर्माना भी लगा; पीड़िता के पुनर्वास का भी निर्देश
अदालत ने दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि दोषी से यह जुर्माना मिला है तो उसे पीड़िता को दिया जाना चाहिए।
अभियोजक ने कहा कि अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को लड़की के पुनर्वास के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
क्या थी घटना?
एसपीपी ने बताया कि लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना 2021 में हुई थी। जब यह घटना घटी तब लड़की के घर पर कोई नहीं था। लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी थी जबकि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। लड़की की देखभाल एक बुजुर्ग दंपती कर रहा था जो उसके पिता के रिश्तेदार थे।
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दरअसल, पीड़िता के घर के पास दोषी व्यक्ति की दुकान थी। एक दिन जब व्यक्ति ने देखा कि लड़की के घर पर कोई नहीं है, तो वह घर में घुस गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।