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केरल CM को बताया था 'जोकर और झूठा': हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ केस दर्ज, किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा?

Sat, 08 Aug 2026 10:55 AM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, तिरुवनंतपुरम
पीटीआई, तिरुवनंतपुरम Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sat, 08 Aug 2026 10:55 AM IST
सार

सोशल मीडिया पर केरल के मुख्यमंत्री को कथित तौर पर बदनाम करने के आरोप में हिस्ट्रीशीटर अर्जुन अयांकी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पुलिस पूरे राज्य में अयांकी की तलाश कर रही है।

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Kerala CM called joker and liar Case registered against history-sheeter arjun ayanki
हिस्ट्रीशीटर अर्जुन अयांकी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

केरल पुलिस ने मुख्यमंत्री को कथित तौर पर बदनाम करने वाले फेसबुक पोस्ट के मामले में हिस्ट्रीशीटर अर्जुन अयांकी के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। उस पर BNS की धाराओं के साथ IT एक्ट की धारा लगाई गई है। अयांकी पहले से ही पुलिस अधिकारियों को कथित धमकी देने के मामले में वांछित है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। केरल हाई कोर्ट भी उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

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अयांकी के फेसबुक पोस्ट में ऐसा क्या था?
एर्नाकुलम ग्रामीण साइबर पुलिस ने शुक्रवार रात अयांकी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई 5 अगस्त को उसके द्वारा कथित तौर पर फेसबुक पर अपलोड किए गए एक पोस्ट के आधार पर की गई है। FIR के अनुसार, अयांकी ने कथित तौर पर यह कंटेंट 'केरल के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने और जनता के बीच दुश्मनी पैदा करने तथा दंगा भड़काने के इरादे और सोची-समझी योजना के साथ' पोस्ट किया था।
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मुख्यमंत्री को लेकर अयांकी ने क्या दावा किया?
पोस्ट में अयांकी ने दावा किया था कि ओमन चांडी केरल के मौजूदा मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन से बेहतर थे। FIR के मुताबिक, उसने फेसबुक पोस्ट में मौजूदा मुख्यमंत्री को 'जोकर और झूठा' भी कहा। पुलिस ने आरोप लगाया है कि इस पोस्ट का उद्देश्य जनता को प्रभावित करना और सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करना था।
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अयांकी पर किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(b), जो सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास अश्लील शब्द बोलने से संबंधित है, और धारा 192, जो दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने से जुड़ी है, के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने के आरोप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 भी लगाई गई है।

क्या गृह मंत्री को चुनौती देने पर भी दर्ज हुआ मामला?
कन्नूर साइबर पुलिस ने शुक्रवार को राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को चुनौती देने के आरोप में भी अयांकी के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह नया मामला अयांकी की तेज होती पुलिस तलाश के बीच सामने आया है। वह कोथमंगलम के पास पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाने के मामले में वांछित है। पुलिस ने उसे तलाशने की कोशिशों के तहत शुक्रवार को उसके भाई अखिल और दो सहयोगियों को हिरासत में लिया था।

2021 में पहली बार क्यों चर्चा में आया था अयांकी?
कन्नूर जिले के अझिकोड का रहने वाला अयांकी पहली बार 2021 में उस समय चर्चा में आया था, जब उसका नाम कारीपुर हवाई अड्डे के जरिए चल रहे सोने की तस्करी के नेटवर्क से जोड़ा गया था।

कोथमंगलम के रिसॉर्ट में क्या हुआ था?
अयांकी के खिलाफ ताजा मामला कोथमंगलम के एक रिसॉर्ट में पुलिस की छापेमारी से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, वहां अयांकी और उसके एक दोस्त को आपराधिक गतिविधियों के लिए इकट्ठा होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद अयांकी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर कोथमंगलम स्टेशन हाउस ऑफिसर को निशाना बनाते हुए धमकी भरे संदेश पोस्ट किए। अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अयांकी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया।


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हाई कोर्ट ने अयांकी की जमानत याचिका पर क्या फैसला दिया?

केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में अयांकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस का आरोप है कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी अयांकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वॉइस मैसेज भेजकर पुलिस अधिकारियों को धमकाता रहा।

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