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निर्भया जैसा था जिशा रेप केस, केरल कोर्ट ने आरोपी को माना दोषी
टीम डिजिटल/अमर उजाला
Updated Tue, 12 Dec 2017 03:22 PM IST
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केरल की एर्नाकुलम सेशन कोर्ट ने मंगलवार को जिशा रेप और मर्डर केस में आरोपी अमीरुल इस्लाम को दोषी करार दिया है। पिछले साल अप्रैल में हुए इस दर्दनाक केस ने पूरे देश को हिला कर रखा दिया था। कोर्ट ने अमीरुल को मर्डर, रेप में दोषी करार दिया है। जिशा की मां और अभियोजन पक्ष ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए मौत की सजा की मांग की है।
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गौरतलब है कि 28, अप्रैल 2016 के दिन 30 वर्षीय लॉ स्टूडेंट जिशा की पेरुंमबवूर स्थित उनके घर पर रेप और हत्या कर दी गई थी। असम से आया मजदूर अमीरुल नशे की हालत में जिशा के घर में जबरन घुसा और उसका मर्डर कर दिया। जिसके बाद वह फरार हो गया।
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पुलिस ने 50 दिनों बाद उसे कांचीपुरम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इस केस में सबसे अहम सबूत घर के पास नाले में खून से लथपथ जूते मिले थे। इस केस ने 2012 में दिल्ली के निर्भया रेप केस की यादें ताजा कर दी थीं। दोषी ने हैवानियत की हदें पार करते हुए जिशा के अंगों को भी नुकसान पहुंचाया था।
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